नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और गुजरात की राज्य सरकारों की ओर से समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कमेटी गठित करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि राज्य सरकार को ऐसी कमेटी गठित करने का अधिकार है। याचिका अनूप बरनवाल ने दायर की थी। याचिका में उत्तराखंड और गुजरात राज्य सरकारों की ओर से समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कमेटी गठित करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों को धारा 162 के तहत कमेटी गठित करने का अधिकार है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को संविधान की समवर्ती सूची की एंट्री 5 देखने को कहा।
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