नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के वायनाड चुनाव को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट दो हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। केरल सोलर घोटाला मामले के आरोपी सरिता नायर ने याचिका दायर कर कहा है कि उसका नामांकन पत्र अमेठी के निर्वाचन अधिकारी ने स्वीकार किया था, जबकि वायनाड में इसे खारिज कर दिया गया।

आज सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की, जिसके बाद चीफ जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच ने दो हफ्ते के लिए सुनवाई टाल दी। वायनाड के निर्वाचन अधिकारी ने यह कहते हुए सरिता नायर का नामांकन स्वीकार नहीं किया कि उसे सोलर पैनल घोटाले के एक मामले में ट्रायल कोर्ट ने उसे तीन साल की सजा दी थी।
सरिता का कहना है कि एर्नाकुल के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की कोर्ट से मिली सजा पर पहले सेशंस कोर्ट ने और बाद में केरल हाई कोर्ट ने भी रोक लगा दिया था। इसलिए वह चुनाव लड़ने के योग्य है। इसी आधार पर अमेठी के निर्वाचन अधिकारी ने उसे चुनाव लड़ने की अनुमति दी थी। सरिता ने केरल हाई कोर्ट में याचिका दायर कर वायनाड में दोबारा चुनाव कराने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दिया था।

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