रांची। सरकार की आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में आज अहम फैसले लिये गए हैं।
इन चीजों अपर मिली है छूट-
- सब जिलों में सभी दुकानें 8 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी.
- रेस्तरां और बार 10 बजे तक खुल सकेंगे.
- सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 100 % मानव संसाधन के साथ खुल सकेंगे.
- शनिवार की शाम 8 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें (सब्जी-फल-किराना/रेस्तरां/बार, खाने पीने की सामग्री और आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर) बंद रहेंगी.
- सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां 50 % क्षमता के साथ खुल सकेंगे.
- क्लब भी खुल सकेंगे.
- सभी विद्यालयों और कॉलेज में सभी शिक्षक और गैर शैक्षणिक कर्मी उपस्थित रहेंगे.
- विद्यालय में कक्षा 9,10,11,12 खुल सकेंगी. ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी. अभिभावक की अनुमति अनिवार्य होगी. अधिकतम 4 घंटे पढाई होगी. 12 बजे अपरान्ह तक पढाई होगी.
- कॉलेज में UG और PG की अंतिम वर्ष की कक्षा खुल सकेंगी. ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी. अधिकतम 4 घंटे पढाई होगी.
- 12 बजे अपरान्ह तक पढाई होगी. विद्यार्थियों का कम से कम एक टीका अनिवार्य होगा.
- ITI / कौशल विकास केंद्र / पालीटेक्निक खुल सकेंगे. ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी. विद्यार्थियों का कम से कम एक टीका अनिवार्य होगा.
- कोचिंग संस्थान में 18 वर्ष से अधिक के विद्यार्थियों के लिए कक्षा खुल सकेंगी . ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी . कमरे की 50 % क्षमता का ही उपयोग किया जाएगा . विद्यार्थियों और शिक्षकों का कम से कम एक टीका अनिवार्य होगा.
- खुले शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों और शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों का समय समय पर covid टेस्ट किया जाएगा .
- अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.
- आंगन वाणी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी.
- खुली जगह पर 100 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा .
- बंद जगह पर 50 % क्षमता या 100 व्यक्ति , जो कम हो , से अधिक के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा .
- धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे.
- जुलूस पर रोक जारी रहेगी .
- अंतरराज्यीय बस परिवहन की अनुमति दी गई . राज्य सरकार / भारत सरकार की संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षा करायी जायेगी . राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा की भी अनुमति दी गई . कॉलेज में UG और PG की फाइनल ईयर की परीक्षा की अनुमति दी गई .
- मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी .
- स्विमिंग पूल बंद रहेंगे.
- दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक नहीं होगा
- सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाये रखना अनिवार्य है.
- आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी.
- उक्त आदेश अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा.
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