रांची।  झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद् ने गाइडलाइन जारी किया है. अब प्रदेश के स्कूलों में सेवा दे रहे अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को भी बायोमेट्रिक एटेंडेंस बनाना होगा. परिषद् के निदेशक किरण कुमार ने इसे लेकर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक सह अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र लिखा है. पत्र 22 सितंबर को जारी किया गया है.

किरण कुमार ने अप्रशिक्षित परा शिक्षकों को तत्काल ई विद्या वाहिनी लॉगिन, ईवीवी से जोड़ने का निर्देश दिया है. वहीं कहा है कि ईवीवी के माध्यम से ही स्कूबलों में कार्यरत अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को हाजिरी बनानी होगी. निदेशक ने लिखा है कि अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने 19 दिसंबर, 2019 को ‘Status Quo as on date shall be maintained’ करने के निर्देश दिया हैं.

 

E-Vidya Vahini से जुड़ेंगे अप्रशिक्षित पारा शिक्षक

निदेशक ने लिखा है कि राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होने तक E-Vidya Vahini में अप्रशिक्षित शिक्षकों को archive करने का निर्देश 15 मई, 2020 को दिया गया था. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 02 अगस्तई, 2021 को निर्देश जारी कर राज्य के सभी विद्यालयों के शिक्षकों को ऑनलाइन बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज करने को कहा था. इसी के तहत निदेशक ने मानदेय भुगतान किये जा रहे यथावत रखे गये अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को अगले आदेश तक के लिए E-Vidya Vahini में जोड़ने का निर्देश दिया है.

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