रांची। झारखंड में एक बार फिर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढ़ा दी गयी है. अब राज्य में 10 जून की सुबह 6 बजे तक मिनी लॉकडाउन रहेगा. इस दौरान ई-पास की बाध्यता खत्म कर दी है. वहीं, कुछ शर्तों के साथ कई चीजों पर छूट भी दी गयी है.

ये रहे दिशा- निर्देश

ये चीज खुलेंगी

  • जिले के अंदर आवागमन के लिए ई-पास की अनिवार्यता खत्म करने का निर्णय लिया गया. वही, एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन के लिए ई-पास जरूरी.
  • झारखंड के जिले को दो कैटगरी में बांट कर कुछ रियायत देने का निर्णय लिया है, इसके तहत राज्य के अधिक कोरोना संक्रमण वाले 9 जिले रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, देवघर, हजारीबाग, गढ़वा, गुमला और रामगढ़ में कपड़ा, ज्वेलरी और जूता-चप्पल की दुकानें छोड़ अन्य सभी दुकानें खुलेंगी.
  • अन्य 15 जिलों में सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दी गयी है.
  • राज्य के सभी जिलों में दुकानें दोपहर 2 बजे तक ही खुली रहेंगी.

ये चीजें रहेंगी बंद

  • इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट बस परिवहन सेवा पर रोक जारी रहेगी.
  • मॉल और मल्टी ब्रांड वाली दुकानें बंद रहेंगी.
  • शादी समारोह में पहले की तरह ही पांबदी रहेगी.
  • इसके अलावा स्विमिंग पूल, पार्क, जिम, मेला, प्रदर्शनी, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, सैलून आदि पर पहले की तरह पाबंदी जारी रहेगी.

 

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