रांची। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में मंगलवार को देवघर जिले से संबंधित भूमि विवाद मामला में सुनवाई हुई। मामले में अदालत ने देवघर एसडीओ के दोबारा आदेश पारित करने पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने देवघर एसडीओ के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने देवघर एसडीओ से पूछा है कि आप के खिलाफ अवमानना का मामला क्यों नहीं चलाया जाये।

पूर्व में कोर्ट ने एसडीओ के द्वारा पारित आदेश पर भी रोक लगा दी थी। लेकिन इसी बीच किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसी भूमि पर चल रहे निर्माण के खिलाफ एसडीओ को शिकायत कर दी गई। शिकायत के बाद एसडीओ ने दोबारा वहां पर चल रहे काम को रुकवा दिया। जिसके बाद याचिकाकर्ता विजय कुमार मिश्रा की ओर से हाई कोर्ट में गुहार लगाते आइए दाखिल कर एसडीओ के खिलाफ अवमानना चलाने की प्रार्थना की गई। प्रार्थी की हस्तक्षेप याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने देवघर एसडीओ को अवमानना का नोटिस जारी किया है।

उल्लेखनीय है कि देवघर निवासी विजय कुमार मिश्रा से सम्बंधित भूमि विवाद था। इसके बाद एसडीओ की ओर से विवादित भूमि पर हो रहे काम पर रोक लगाई गई थी। एसडीओ के इस आदेश को प्रार्थी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

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