रामगढ़। कोविड मरीजों से मनमाने ढंग से पैसा वसूल रहे साई हेल्थ केयर अस्पताल पर सिविल सर्जन ने बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के बाद निजी अस्पतालों के संचालकों के बीच हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि अन्य अस्पतालों पर जिला स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की नज़र है। शुक्रवार  को जिला सिविल सर्जन कार्यालय से एक आदेश जारी हुआ है। जारी आदेश में अस्पताल का लाइसेंस 45 दिनों के लिए रद्द कर दिया गया। साथ ही समय अवधि तक कोई भी चिकित्सकीय सेवा पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है।

क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के उल्लंघन पर की गई कार्यवाई

साई हेल्थ केयर अस्पताल पर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के उल्लंघन पर कार्यवाई की गई है। आदेश में कहा गया है कि अस्पताल में कोविड मरीज द्वारिकानाथ के इलाज के क्रम में अधिक राशि वसूली के शिकायत पर 11 मई को सिविल सर्जन के अगुआई में गठित जांच दल द्वारा जांच पड़ताल किया गया। जांच में आरोप सही पाया गया। आदेश में कहा है कि अस्पताल प्रबंधन कोविड-19 के आपात स्थिति में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट-2013 की धारा 42(1) व 42 (2) का उल्लंघन किया गया है। जिसके कारण झारखंड स्टेट क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट (रजिस्ट्रेसन एंड रेगुलेशन ) रूल 2013 की कंडिका 9 का अनुपालन कर अस्पताल का निबंधन 45 दिनों के स्थगित किया गया है। इस अवधि में अस्पताल में कोई मरीज का इलाज एवं चिकित्सकीय सेवा पर रोक रहेगा। अगर आदेश का उल्लंघन की सूचना मिली तो अस्पताल पर नियमानुसार कार्यवाई किया जाएगा।

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