संवाददाता
बड़कागांव : विधायक अंबा प्रसाद द्वारा गैरमजरूआ भूमि का रैयती भूमि के दर पर मुआवजा भुगतान वर्तमान दर पर करने हेतु लगातार हर संभव प्रयास किया जा रहा है उनके द्वारा विगत मानसून सत्र एवं विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी इस मामले को जोरदार तरीके से उठाया गया एवं गैरमजरूआ भूमि का मुआवजा भुगतान रैयती भूमि के दर पर करने हेतु सरकार से मांग की गई है|
अंबा प्रसाद ने कहा कि जब तक गैरमजरूआ भूमि का उचित मुआवजा भुगतान सुनिश्चित नहीं करूंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी, इसके लिए जितना भी प्रयास, जिन अधिकारियों तक पहुंचना हो वहां तक पहुंचूगी और गैरमजरूआ भूमि का भुगतान सुनिश्चित करूंगी| विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि जब तक गैरमजरूआ भूमि का रैयती भूमि के दर पर मुआवजा भुगतान नहीं किया जाता है तब तक एनटीपीसी, पीटीपीएस आदि प्रतिष्ठानों द्वारा अधिग्रहित की जा रही या की गई गैरमजरूआ भूमि पर जिनका काफी वर्षों से दखल कब्जा है उनकी भूमि को अधिग्रहण नहीं किया जाए। यदि कंपनी भूमि का अधिग्रहण करना चाहती है तो पहले रैयती भूमि के अनुरूप मुआवजा एवं अन्य लाभ सुनिश्चित करने हेतु हर प्रयास कर रहे हो जल्द ही इस दिशा में बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा|
ज्ञातव्य हो कि राजस्व विभाग के पत्रांक-510/नि०रा०, दिनांक 24/09/2018 द्वारा उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को निर्देशित करते हुए सभी उपायुक्त/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को सरकारी बंदोबस्ती प्राप्त भूमि एवं सरकारी भूमि पर अवस्थित संरचना का मुआवजा भुगतान करने के आलोक में एवं अंबा प्रसाद के प्रयास से मुख्यमंत्री सचिवालय के पत्रांक 3600972 दिनांक 14.09.2021 के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने हजारीबाग उपायुक्त को जिले में अधिग्रहित की गई बंदोबस्ती गैरमजरूआ भूमि के लंबित भुगतान करने का निर्देश दिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड सरकार के ज्ञापांक-10/ डी.एल.ए. विविध (नीति)-19/08-334/ रा. दिनांक-14/05/2019 के आलोक में राज्य के सभी उपायुक्त को केंद्र सरकार के लोक उपक्रमों की परियोजनाओं हेतु अधियाचित गैरमजरूआ खास भूमि के 30 वर्षों से अधिक अवधि के दखलकार पाए जाने वाले भू स्वामियों को सामान्य रैयतो को देय मुआवजा के समतुल्य मुआवजा राशि देने का प्रावधान है।
Show
comments