रांची। राज्य सरकार ने कल्याण विभाग के अंतर्गत 136 आवासीय विद्यालय के 21हजार छात्र-छात्राओं को पठन पाठन के लिए मोबाइल व टैब देने का निर्णय किया है। बुधवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस पर 26 करोड़ रुपये खर्च होंगे। साथ ही राज्य के पारा शिक्षकों की नियमावली भी मंजूर हो गयी है। इस नियमावली के बनने से 62 हजार 876 पारा शिक्षकों को लाभ होगा। वे अब 60 साल में रिटायर होंगे। आकलन परीक्षा के आधार पर उनका मानदेय बढ़ेगा। योग्यता के आधार पर अनुकंपा पर नौकरी मिलेगी।

मुख्यमंत्री हेमंत सोेरेन की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में 51 प्रस्तावों की मंजूरी मिली है। कई विभागों की नियमावली को मंजूरी मिली है। कैबिनेट में 58 लाख राशन कार्डधारी परिवारों को पेट्रोल सब्सिडी के मद में 250 रुपये प्रतिमाह उनके बैंक खाते में देने को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री सपोर्ट योजना का लाभ दुपहिया वाहन संचालकों को दिया जायेगा। इस वित्तीय वर्ष में 139 करोड़ का वित्तीय भार आयेगा।

पारा शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी का लिया गया फैसला

राज्य में पारा शिक्षकों जिनकी संख्या वर्तमान में 62896 है, को मानदेय में बढ़ोतरी, चिकित्सा अवकाश, योग्य लाभुकों को अनुकंपा का लाभ आदि देने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार कल्याण विभाग के 136 आवासीय विद्यालयों में 21 हजार से अधिक छात्रों को मोबाइल व टैब देने का निर्णय लिया गया है। इस पर 26 करोड़ राशि खर्च की जाएगी।

शराब बेचने और सड़क बनाने पर भी हुआ निर्णय

राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को उत्पाद विभाग का परामर्शी बनाया है, जो राज्य में उत्पाद राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार को अपना परामर्श देगा। रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में 31 नए पदों का सृजन करने की अनुमति भी राज्य कैबिनेट ने दी है। रांची से लेकर दुमका तक एक दर्जन सड़कों के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

छात्रों की कॉपी के मुख्य पृष्ठ पर सरकारी योजनाओं का होगा विज्ञापन

राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के उस प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है, जिसके अनुसार कक्षा 1 से लेकर 12 मई तक के छात्रों की कॉपी के मुख्य पृष्ठ पर सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा।

कैबिनेट के अन्य फैसले

अर्जुन कुमार एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में हाई कोर्ट ने 20 जनवरी 2015 को पारित न्यायालय के आदेश के आलोक में, विभागीय तार्किक आदेश संख्या-741, दिनांक-06.04.2016 में पारित आदेशों के सन्दर्भ में अर्जुन कुमार,  ब्रजेश कुमार सिंह,  सुरेन्द्र भगत एवं अवधेश कुमार सिंह, प्रयोगशाला सहायकों को UGC की अनुशंसा के आलोक में पुनरीक्षित वेतनमान में 5500-9000 में 8300 रू.के प्रक्रम पर पहुँच चुके या प्रदर्शक के वेतनमान में 16 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके है, जो बाद में हो, को व्याख्याता के वेतनमान 8000-13500 के व्यक्तिगत वेतन स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई।

– झारखण्ड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और फीड प्रसंस्करण उद्योग नीति-2015 के अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।-

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अधीन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी संवर्ग में भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्तें नियमावली के गठन की स्वीकृति दी गई।

-श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग रांची के अधीनस्थ “झारखण्ड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा/संवर्ग (समूह-“ग” के अधीन अराजपत्रित पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली-2008 (यथा संशोधित) को अवक्रमित करते हुए “झारखण्ड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा/संवर्ग (अराजपत्रित पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली-2021” के गठन की स्वीकृति दी गई।

-झारखण्ड राज्य में कारखाने में कार्यरत कामगारों को सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित होने पर तथा सिलिकोसिस बीमारी से मृत कामगारों के आश्रितों को मुआवजा देने हेतु “कारखाना सिलिकोसिस लाभुक सहायता योजना” लागू करने की स्वीकृति दी गई।

-न्यायामूर्ति (से.नि.) ध्रुव नारायण उपाध्याय की पत्नी ऐंजल उपाध्याय के कोविड-19 के ईलाज पर हुए व्यय की कुल राशि रूपए 31,40,127.00 (इक्कतीस लाख चालीस हजार एक सौ सताईस) रूपए मात्र के भुगतान प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई।।

-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन सृजित आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी के लिए सेवानिवृति की उम्र सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किये जाने की स्वीकृति दी गई।

-झारखण्ड राज्य कल्याण सेवा के पदों पर नियुक्ति और प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें (द्वितीय संशोधन) नियमावली के गठन की स्वीकृति दी गई।

-चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य स्कीम अंतर्गत गोड्डा पुलिस लाईन में पुलिस पदाधिकारी/कर्मियों के लिए विभिन्न आवासीय भवनों के निर्माण योजना के क्रियान्वयन के लिए रुपए 58,01,89,000/ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

-विधायक योजना अन्तर्गत विधानसभा सदस्यों की अनुशंसा पर ली जानेवाली कार्यों की सूची में पेयजल आपूर्ति संबंधी योजनाओं पर रुपए 50.00 लाख का व्यय निश्चित रूप से किये जाने के प्रावधान को ऐच्छिक करने की स्वीकृति दी गई।

– विभागीय अधिसूचना सं.-5870, दिनांक-13.10.2012 द्वारा निर्गत शोध सहायक संवर्ग के कर्मियों के लिए भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए गठित नियमावली को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना सं.-3850, दिनांक-10.08.2021 के द्वारा गठित “झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पदों) संचालन संशोधन नियमावली 2021” के आलोक में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

-नंदनी जलाशय योजना अन्तर्गत मुख्य नहरों के अवशेष भाग का लाईनिंग सहित पुनरूद्धार कार्य हेतु रुपए 56.0764 करोड़ मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

-कांची सिंचाई योजना अन्तर्गत बाराण्डा शाखा नहर (0.00 कि.मी. से 7.93 कि.मी.) के संरचनाओं के पुनरूद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य के लिए रुपए 2923.37 लाख मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

-पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या-377(S)-सहपठित ज्ञापांक-378(S)WE, दिनांक-16.01.2014 द्वारा “झारखण्ड अवर अभियंत्रण संवर्ग (कनीय अभियंता, सिविल/विद्युत/यांत्रिक) सेवा नियमावली-2013” के नियम-9 में अंतःस्थापित करने की स्वीकृति दी गई।

-पंचम झारखण्ड विधानसभा का सप्तम (शीतकालीन) के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।

-टोक्यो ओलम्पिक गेम्स में सेमीफाईनल तक पहुंचकर देश एवं राज्य को गौरवान्वित करने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल राज्य की खिलाड़ियों निक्की प्रधान एवं सलीमा टेटे को पुरस्कार राशि एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।झारखण्ड राज्य के तीरंदाज खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षक को नकद पुरस्कार राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

-झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2021 पर स्वीकृति दी गई।

-एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित झारखंड अरबन वाटर स्पलाई के अंतर्गत मेदिनीनगर नगर निगम के लिए रुपए 16177.61 लाख की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त मेदिनीनगर शहरी जलापूर्ति योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

-झारखण्ड राजस्व सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा-शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2021 के गठन की स्वीकृति दी गई।

-राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग अंतर्गत भू-अधिलेख एवं परिमाप निदेशालय के झारखण्ड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन मोहर्रिर सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली-2021 के गठन की स्वीकृति दी गई।

-झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत् भू-अभिलेखों के सुदृढ़ीकरण, सुरक्षा एवं कुशल प्रबंधन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार सेवायें प्राप्त करने के लिए कार्यहित में नेशनल इंस्टिटयूट फॉर स्मार्ट गवर्मेंट का मनोनयन के आधार पर चयन करने एवं सेवा शुल्क के रूप में प्रदेय रूपए 79,20,000/- की स्वीकृति दी गई।

-राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग अंतर्गत भू-अधिलेख एवं परिमाप निदेशालय के झारखण्ड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन प्रारूपक सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली-2021 के गठन की स्वीकृति दी गई।

-वित्तीय वर्ष 2021-22 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

-झारखण्ड राज्य के आयुष चिकित्सकों की सेवानिवृत्त की उम्र सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने के क्रम में मंत्रिपरिषद्, झारखण्ड के द्वारा लिए गए निर्णय में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

-शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आगामी पांच वर्षों के लिए प्रारंभ किये गये फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी के राज्य स्तर पर क्रियान्वयन हेतु स्वयंसेवी संस्था केयर इंडिया का तकनीकी सहयोग प्राप्त करने के लिए मनोनयन के आधार पर गैर वित्तीय एकरारनामा करने पर स्वीकृति दी गई।

-झारखण्ड राज्यान्तर्गत सरकारी विद्यालयों में वर्ग-एक से वर्ग आठ एवं नौ से 12 तक के छात्र-छात्राओं को वितरित किये जाने वाले नोट बुक (कॉपी) के मुख्य पृष्ठ पर राज्य सरकार की उपलब्धियां मुद्रित करने की स्वीकृति दी गई।

-समग्र शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत पारा शिक्षक के लिए झारखण्ड सहायक अध्यापक की सेवाशर्त नियमावली 2021 की स्वीकृति दी गई।

– वित्तीय वर्ष 2021-2022 में विभाग अन्तर्गत कुल 136 आवासीय विद्यालयों में कक्षा-1 से 12 तक के छात्र/छात्राओं को कोविड-19 के क्रम में आवासीय विद्यालय बंद रहने के कारण घर पर रहकर पठन-पाठन जारी रखने के लिए मोबाइल टेब उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।

-भारत सरकार के सहयोग से क्रियान्वित हो रही राज्यान्तर्गत शहीद नीलाम्बर पीताम्बर उत्तर कोयल परियोजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने के लिए रुपए 104.22 करोड़ मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

-झारखण्ड राज्य रसायनज्ञ संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2013 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

– झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, रांची के लिए कुल 31 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

– झारखण्ड विधिक माप विज्ञान अधीनस्थ सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2021 के गठन की स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

-श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, रांची के महानिदेशक को सचिव स्तर की शक्तियां प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

-वित्त नियमावली के नियम 245 के आलोक में नियम 235 में विहित प्रावधान को शिथिल करते हुए मेसर्स ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन , चैरिटीज एईड फाउंडेशन एंड बेटर वर्ल्ड फाउंडेशन के माध्यम से राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।

– केंद्र प्रायोजित अंब्रेला आईसीडीएस अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी सेवाएं अधीन पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत छह से 36 माह के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धातृ माताओं तथा छह से 72 माह के कुपोषित बच्चों को प्रदाय टेक होम राशन तथा तीन से छह वर्ष के बच्चों को प्रदाय हॉट कुक मिल की रेसिपी में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

– दुमका जिला अंतर्गत मसलिया एवं रानीश्वर प्रखंड के आंशिक भू-भाग में भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त मसलिया-रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए रुपए 1204.36848 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

– झारखंड राज्य में उत्पाद राजस्व संवर्द्धन के लिए “परामर्शी सेवा” उपलब्ध कराने के निमित्त छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग एवं झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का “परामर्शी एजेंसी” मनोनीत करने की स्वीकृति दी गई।

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