रांची। झारखंड सरकार ने धनबाद के जिला व सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद अष्टम मौत मामले की जांच मंगलवार को सीबीआई के सुपुर्द कर दी है। हालांकि, अभी तक राज्य सरकार की गठित एसआइटी इस मामले की जांच कर रही है।
उल्लेखनीय है कि मामले में अभी तक दो लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। धनबाद के एडीजे उत्तम आनंद की हत्या के मामले में पुलिस ने एक ऑटो चालक और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। जिनकी ब्रेन मैपिंग भी की जानी है। इस मामले को लेकर झारखंड सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इसके चलते मंगलवार की देर शाम इस केस को सीबीआई के हवाले कर दिया गया।
उधर, झारखंड हाई कोर्ट ने धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत की जांच सीबीआई को जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने जज की मौत के मामले की सुनवाई के दौरान यह निर्देश सीबीआई के अधिवक्ता का जवाब सुनने के बाद दिया। सीबीआई की ओर से बताया गया कि राज्य सरकार की सीबीआई अनुशंसा का पत्र सीबीआई को बीते सोमवार को ही मिला है। चार अगस्त को सीबीआई जांच की अधिसूचना जारी कर सकता है।
इस पर कोर्ट ने कहा कि अधिसूचना जारी होने के बाद सीबीआई को तत्काल प्राथमिकी दर्ज करना चाहिए। अदालत ने सरकार को केस के सभी दस्तावेज और अन्य लॉजिस्टिक सपोर्ट सीबीआई को उपलब्ध करने का निर्देश दिया। इससे पहले एसआईटी की ओर से जांच की प्रगति रिपोर्ट कोर्ट को पेश की गयी।
गौरतलब है कि गत 28 जुलाई की सुबह करीब 5 बजे धनबाद में सुबह की सैर पर निकले एडीजे उत्तम आनंद को एक ऑटो ने पीछे से आकर जोरदार टक्कर मारी थी। इस घटना में जज उत्तम आनंद की मौत हो गई थी। पूरी वारदात वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, जिसकी फुटेज किसी साजिश की ओर इशारा कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज से साफ लगता है कि जज उत्तम आनंद को जान बूझकर ऑटो से टक्कर मारी गई थी।