रांची। झारखंड सरकार के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने शनिवार को स्पष्ट किया है कि शराब की होम डिलीवरी प्रारंभ करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। उल्लेखनीय है कि एक हिंदी दैनिक अखबार में ‘शराब की होम डिलीवरी से राजस्व बढ़ाने की तैयारी’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ है, जिसमें उल्लेख है कि झारखंड में शराब की होम डिलीवरी होगी। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने इस समाचार का खंडन किया है। रांची के उत्पाद आयुक्त ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि उक्त प्रकाशित समाचार पूर्णत: भ्रामक एवं तथ्यहीन है। विभाग उक्त समाचार का खंडन करता है। साथ ही साफ किया है कि झारखंड सरकार ने उत्पाद विभाग के आदेश ज्ञापांक-719, 19 मई, 2020 द्वारा कोरोना महामारी के दौरान उत्पन्न विषम परिस्थितियों में झारखंड में मदिरा की होम डिलीवरी की अनुमति कतिपय एजेंसियों को दी थी। इसे विभागीय समीक्षा के उपरांत आदेश ज्ञापांक-2044, चार दिसंबर, 2020 व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है।
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