रांची। झारखंड सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को लगभग पूरी तरह खत्म कर दिया है। हालांकि इसके बावजूद कुछ नियम व शर्तें लगाई हैं।
कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम को लेकर नए आदेश जारी किए गए हैं। दुर्गा पूजा से पर्व-त्योहार का मौसम शुरू हो जाएगा। खुले स्थानों पर भीड़ बढ़ने से संक्रमण के फैलने का खतरा बना रहेगा। इसलिए सरकार ने गुरुवार को जारी आदेश में कई निर्देश दिए हैं। यह आदेश जारी होते ही अगले आदेश तक के लिए प्रभावी होगा।
जानें क्या है गाइडलाइन-
- शादी विवाह व अंतिम संस्कार सहित खुले स्थान पर होने वाले सभी कार्यक्रम में 100 व्यक्ति से ज्यादा प्रतिबंधित है।
- इनडोर कार्यक्रम में भी 100 से ज्यादा लोग नहीं रह सकते हैं या हॉल की क्षमता के 50%, जो कम हो।
- सभी मेला प्रदर्शनी पर रोक है।
- बिना मास्क के किसी भी सार्वजनिक स्थान जैसे सरकारी कार्यालय, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस, टैक्सी, ऑटो, रिक्शा, धार्मिक स्थान, पूजन स्थल, दुर्गा पूजा पंडाल, स्कूल-कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आइटीआइ पॉलिटेक्निक, दुकान पर जाने की अनुमति नहीं होगी। मास्क मुंह और नाक को पूरी तरह ढका होना चाहिए। सार्वजनिक स्थान पर केवल खाने पीने के लिए ही मास्क हटाया जा सकेगा।
- धार्मिक स्थल पर क्षमता से 50% लोग ही जा सकेंगे। उन्हें 2 गज की दूरी संबंधित शारीरिक दूरी का पालन करना होगा।
- दुर्गा पूजा में छोटे पंडाल पारंपरिक रूप से ही होगा। केवल पूजा समिति के सदस्य ही पंडाल में होंगे। आम श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश वर्जित रहेगा।
- सभी दुकानों को 8:00 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी गई है।
- रेस्टोरेंट और बार को 50% बैठने की क्षमता के साथ रात के 11:00 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। यह रविवार को भी खुलेंगे।
- सभी दुकानें शनिवार की रात 8:00 बजे से सोमवार की सुबह 6:00 बजे तक बंद रहेंगे। इस प्रतिबंध से बार, रेस्टोरेंट, फल-सब्जी, राशन, मिठाई, मुर्गा, दूध-शराब और खाने-पीने के सभी प्रतिष्ठान मुक्त होंगे। दवा दुकान, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप, एलपीजी आउटलेट, सीएनजी आउटलेट, ढाबा रविवार को भी खुले रहेंगे।
- रविवार को छोड़कर 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर रात 8:00 बजे तक खुलेंगे।
- क्लब को रविवार सहित सभी दिन रात के 10:00 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है।
- भारत सरकार, राज्य सरकार के सभी कार्यालय, निजी कार्यालय 100 परसेंट क्षमता के साथ खुलेंगे
- सभी ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स की अनुमति मिली है
- पूर्व में जिन्हें छूट मिली थी, उन्हें आगे भी बरकरार रखा गया है
- बैंक्विट हॉल और सामुदायिक भवन में 50% क्षमता या 100 व्यक्ति तक खोलने की अनुमति दी गई है। यह रविवार को भी रात के 11:00 बजे तक खुलेंगे।
- विद्यालय, आवासीय विद्यालय को 20 सितंबर से कक्षा 6, 7 एवं 8 को ऑफलाइन शुरू करने की अनुमति दे दी गई है
- सभी स्कूल प्रबंधन को शारीरिक दूरी का पालन कराने संबंधित और कोरोनावायरस से संबंधित जारी शिक्षा मंत्रालय के गाइडलाइन का पालन करना होगा
- सभी विद्यार्थी, शिक्षक और कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य है। यह मुंह और नाक को पूरी तरह ढकेगा
- डिजिटल कंटेंट, ऑनलाइन शिक्षा भी विद्यार्थी को दी जा सकती है
- कक्षा में उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। ऑफलाइन क्लास वैकल्पिक होगा
- ऑफलाइन क्लास के लिए स्कूल प्रबंधन को अभिभावकों की सहमति लेनी होगी
- सामूहिक सांस्कृतिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध जारी रहेगा
- ऑफलाइन टेस्ट परीक्षा पर प्रतिबंध है
- शिक्षकों को कोविड-19 का टीका अनिवार्य है। कम से कम एक डोज लेने के बाद ही वे स्कूल में ऑफलाइन क्लास लेने आ सकते हैं।
- जिला प्रशासन को बीच-बीच में शिक्षक, विद्यार्थी और कर्मियों की कोविड-19 की जांच करानी होगी
- विद्यालय को कम से कम एयर कंडीशन का इस्तेमाल करना होगा। वह फ्रेश ताजी हवा के लिए खिड़की का इस्तेमाल कर सकते हैं
- कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 के ऑफलाइन क्लासेस सिर्फ 4 घंटे के होंगे या 12:00 बजे तक ही होंगे
- क्लास के टीचर, नॉन टीचिंग स्टाफ की उपस्थिति ऑफलाइन क्लास की अवधि से प्रभावित नहीं होगी
- ऑफलाइन क्लास वाले छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा की अनुमति दी गई है
- कॉलेज और विश्वविद्यालय को ऑफलाइन क्लास की अनुमति दी गई है
- यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन से कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन प्रभावी होगी
- सभी विद्यार्थी, शिक्षक और कर्मचारी को मास्क पहनना अनिवार्य है
- प्रशासनिक कार्यों के लिए शिक्षक और गैर शिक्षकों कर्मियों को विद्यालय में आने की अनुमति है
- आइटीआइ, कौशल विकास केंद्र, पॉलिटेक्निक को भी ऑफलाइन क्लास चलाने की अनुमति दी गई है
- कोचिंग संस्थान को भी ऑफलाइन क्लास चलाने की अनुमति दी गई है। इसमें वैसे विद्यार्थी, जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो, वही जा सकेंगे
- भारत सरकार व राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए संचालित करने की अनुमति दी गई है
- राज्य सरकार, केंद्र सरकार व निजी संस्थानों को ऑफलाइन परीक्षाओं को गाइडलाइन के अनुसार परीक्षा देने की अनुमति दी गई है
- सभी तरह के खेल कार्यक्रम, स्विमिंग को छोड़कर अनुमति दी गई है
- सभी स्टेडियम और जिम को रविवार सहित खोलने की अनुमति है। पार्क रविवार छोड़कर सभी दिन खुलेंगे
- सभी स्विमिंग पूल बंद रहेंगे
- अंतर राज्य बस ट्रांसपोर्ट शुरू रहेगा।
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