रांची: झारखंड में कोरोना की कम होती रफ्तार के बीच हेमंत सरकार ने राज्यवासियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में कोरोना के मद्देनजर प्रतिबंध एवं छूट के संदर्भ में आयोजित झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई। आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में कई छूट दी है। इसके तहत सात मार्च से राज्य के सात जिलों में बंद स्कूल भी अब खुलेंगे। रात आठ बजे के बाद भी दुकानें खुली रहेंगी। पार्क, पर्यटन स्थल और स्वीमिंग पूल भी खुलेंगे।
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उल्लेखनीय है कि पिछले आपदा प्रबंधन की बैठक में राज्य के सात जिलों को छोड़ अन्य जिलों के सभी स्कूलों को खोलने की अनुमति दी थी। सात जिलों रांची समेत पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, चतरा, देवघर, सरायकेला और सिमडेगा में नौवीं से नीचे के बच्चों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं मिली थी। अब सरकार ने इन जिलों में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने पर इन जिलों में भी स्कूलों को खोलने का निर्णय किया है। इस तरह से करीब 23 माह बाद इन सात जिलों के बच्चे भी अब पहले की भांति स्कूल जा पायेंगे।
सरकार ने अन्य चीजों पर दी छूट
आपदा प्रबंधन की शुक्रवार को हुई बैठक में राज्य के बंद पड़े सभी स्कूलों को खोलने के निर्णय के अलावा रात आठ बजे के बाद भी दुकानों को खोलने का निर्णय किया है। इसके अलावा पार्क, पर्यटन स्थल और स्वीमिंग पूल भी खोले जायेंगे। वहीं, शादी समारोह और अन्य किसी कार्यक्रम में अब 200 की जगह 500 लोग एकत्रित हो सकते हैं। साथ ही रेस्टोरेंट, बार, सिनेमाघर अपनी पूरे क्षमता के साथ संचालित होंगे। हालांकि, मेला, जुलूस और प्रदर्शनी पर पाबंदी पूर्व की भांति जारी रहेगी। भारत सरकार के आदेश के आलोक में सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थल पर दो गज की दूरी (सामाजिक दूरी) का अनुपालन किया जाए।
आपदा प्रबंधन की बैठक में इनमें मिली छूट
– रात आठ बजे के भी दुकानें खुलेंगी।
– सात जिलों में बंद स्कूल भी अब 7 मार्च से खुलेंगी। परीक्षा भी ऑफलाइन होगी।
– पार्क, पर्यटन स्थल और स्वीमिंग पूल भी खुलेंगे।
– रेस्टोरेंट, बार और सिनेमाघर भी अपनी क्षमता के साथ खुलेंगे।
– शादी समारोह समेत अन्य कार्यक्रम में 500 लोग एकत्रित हो सकेंगे।
– मेला, जुलूस और प्रदर्शनी पर पूर्व की भांति रोक रहेगी।
-रांची, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, चतरा, सिमडेगा, सरायकेला और बोकारो में कक्षा 1-8 के लिये 31 मार्च तक ऑफलाइन परीक्षा प्रतिबंधित रहेगी।
-विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी।
– सभी के लिए स्विमिंग पूल और स्टेडियम खोलने की अनुमति दी गयी।
-दर्शकों की उपस्थिति में खेलकूद आयोजित करने की अनुमति सम्बंधित उपायुक्त द्वारा दी जाएगी।
-बंद जगह में 500 से अधिक व्यक्ति या जगह की 50 प्रतिशत क्षमता, जो कम हो, का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा।
– सभी सरकारी और निजी कार्यालय में शत प्रतिशत कर्मी की उपस्थिति की अनुमति दी गयी।
-आंगनबाड़ी केंद्र खुले रहेंगे।
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