खूँटी। जिले के सभी प्रखंडों में लगातार चलाये जा रहे जागरूकता अभियान में कोविड-19 से बचाव हेतु आमजनों को आज जागरूकता वाहन व माइकिंग के माध्यम से लोगों को झारखण्ड सरकार द्वारा  22 अप्रैल से दिनांक 29 अप्रैल21 तक “स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह” हेतु जारी दिशा-निर्देशों के सम्बंध में जानकारी प्रेषित की जा रही है। साथ ही इसके मद्देनजर जिला अंतर्गत उपायुक्त द्वारा जारी निर्देशों का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। जिससे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

जिले में ये सेवाएं जारी रहेंगी….

  • दवा दुकानें, स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी दुकानें।
  • जन वितरण प्रणाली की दुकान।
  • पेट्रोल पंप, एलपीजी और सीएनजी के आउटलेट
  • राशन दुकान, किराना स्टोर, जहां तक सम्भव हो होम डिलीवरी का सहारा लिया जाएगा।
  • फल, सब्जियों के होल सेल, रिटेल दुकानें, स्ट्रीट वेंडर्स तथा दूध व दूध उत्पाद की दुकानें/पशु आहार/मिठाई की दुकानें।
  • होटल और रेस्टोरेंट में बैठ कर खाने की अनुमति नहीं होगी, होम डिलीवरी की अनुमति है।
  • राष्ट्रीय एवं राजकीय पथों पर स्थित ढाबा खुले रहेंगे।
  • सभी समानों के परिवहन की अनुमति है। माल के परिवहन और रसद से निपटने वाली दुकानों को खोलने की अनुमति है। माल के लोडिंग और अनलोडिंग की अनुमति है।
  • कृषि से सम्बंधित कार्यों की अनुमति है। कृषि से सम्बंधित सभी दुकानें खोले जाने की अनुमति है।
  • उद्योग एवं खनन से सम्बंधित कार्यों की अनुमति है।
  • निर्माण कार्य (मनरेगा सहित) अनुमति है। निर्माण कार्य से सम्बंधित सभी दुकाने खोले जाने की अनुमति है।
  • ई-कॉमर्स
  • पशु देखभाल से जुड़ी दुकाने खुली रहेंगी.
  • उत्पाद की दुकानें
  • वाहन मरम्मति दुकानें
  • शीत गृह एवं वेयर हाउस
  • . भारत सरकार व भारत सरकार के अधीन संचालित कार्यालय।
  • बैंक, एटीएम, वित्तीय संस्थाएं,बीमा कंपनियां और SEBI से रजिस्टर्ड ब्रोकर्स।
  • राज्य सरकार के स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, पेयजल स्वच्छता, बिजली विभाग, सभी पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन, उपायुक्त, नगर पंचायत, प्रखण्ड, अंचल, बाल विकास, ग्राम पंचायत कार्यालय खुले रहेंगे।
  • प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
  • कुरियर सेवाएं जारी रहेंगी।
  • दूरसंचार से संचालित कार्यालय
  • सुरक्षा सेवा से सम्बंधित कार्यालय

अन्य कार्यालय जिसे कोविड-19 कार्यों के संचालन हेतु उपायुक्त द्वारा अनुमति प्रदान की गई है।

आज से ये सेवाएं बंद रहेंगी …

  • सभी धार्मिक स्थलों तथा पूजा स्थलों को अनुष्ठान करने हेतु खोलने की अनुमति है परंतु आगन्तुकों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
  • 5 से अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा लगाना प्रतिबंधित रहेगा। शादियों में शामिल होने के लिए 50 लोगों की सीमा निर्धारित की गई है। अंतिम संस्कार कार्यक्रमों में 30 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।
  • धार्मिक जुलूस समेत सभी प्रकार के जुलूस और रैलियों पर प्रतिबंध है।
  • सभी शैक्षणिक संस्थान यथा विद्यालय, महाविद्यालय, आईटीआई संस्थान, कौशल प्रशिक्षण केंद्र, कोचिंग संस्थान, ट्यूशन क्लासेस और प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। शिक्षा ऑनलाइन माध्यम से प्रदान की जा सकेगी।
  • सभी प्रकार की परीक्षाएं स्थगित रहेंगी।
  • सभी आईसीडीएस सेंटर बंद रहेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पात्रता की होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी।
  • सभी मेले एवं प्रदर्शनी प्रतिबंधित रहेंगे।
  • सिनेमा घर व मल्टी प्लेक्स बंद रहेंगे।
  • स्टेडियम, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे।
  • बैंक्वेट हॉल का उपयोग शादियों के अलावा सिर्फ अंतिम संस्कार के लिए किया जा सकेगा।
  • ट्रेन अथवा वायुयान से यात्रा करने वाले यात्रियों को वैध पहचान पत्र के साथ यात्रा करने की अनुमति होगी।
  • किसी भी सरकारी दफ्तर, धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, ऑटो रिक्शा स्टैंड और सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के आने-जाने पर रोक जारी रहेगी।

एम्बुलेंस/मोक्ष वाहन हेतु सम्पर्क करने के लिए 9470359280, 9572941910

कोरोना के प्रति लापरवाही के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने हेतु सम्पर्क करने के लिए 8254549648

कोविड अस्पताल में भर्ती हेतु सम्पर्क करने के लिए 9110956362

कोरोना टेस्ट हेतु सम्पर्क करने के लिए 8252466328

जिला नियंत्रण कक्ष- फ़ोन संख्या- 7480014840

हेल्पलाइन फोन संख्या- 9931836667, 8294549648 

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