रामगढ़। जिले में 18 एवं 19 मार्च को होली का त्योहार मनाया जाना है। इसके साथ ही शबे बरात भी नजदीक है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी बात यह है कि जिले में धारा 144 भी लागू है। अगर हुड़दंगी ज्यादा बढ़ी और लाउडस्पीकर पर अश्लील गाने बजे तो फिर उनकी खैर नहीं। यह बात जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में डीसी माधवी मिश्रा ने कही।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कोरोना से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों के अनुसार आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत वर्तमान में किसी भी प्रकार के मेले अथवा जुलूस के आयोजन पर प्रतिबंध है। इस दौरान कहीं से भी अगर इसकी अवमानना की सूचना सामने आएगी तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पर्व के दौरान अगर कहीं से भी लाउडस्पीकर के माध्यम से अश्लील गाने बजाने अथवा डीजे का इस्तेमाल किया जाएगा तो भी संबंधित पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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बैठक के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद जावेद हुसैन ने सभी प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को उनके क्षेत्र में वैसे व्यक्ति जो कि पर्व के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकते हैं उनके खिलाफ धारा 107 के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

 

सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर गिरेगी गाज : एसपी

एसपी ने कहा कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों पर भी पुलिस की निगाह है। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने अथवा अफवाह फैलाने से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना पर तत्वरित कार्रवाई होगी। उन्होंने पर्व के दौरान सोशल मीडिया पर विशेष ध्यान रखने एवं किसी भी प्रकार की अफवाह पर तुरंत संज्ञान लेने का निर्देश दिया। यातायात निरीक्षक को सघन वाहन जांच अभियान चलाने एवं नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने विद्युत कार्यपालक अभियंता एवं अग्निशमन अधिकारियों को पर्व के दौरान अलर्ट मोड पर रहने एवं किसी प्रकार की सूचना आने पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

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त्योहार के दिन बंद रहेगी शराब दुकान

बैठक के दौरान उपायुक्त ने सहायक आयुक्त उत्पाद को होली के दिन जिले के सभी शराब दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया। वहीं उपायुक्त ने पर्व के मद्देनजर व्यापक रूप से जांच अभियान चलाकर अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

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