Ranchi : राजधानी रांची के बहुचर्चित सोफिया परवीन हत्याकांड में दोषी करार पति-पत्नी शेख बेलाल और अफसाना खातून उर्फ साबो खातून को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अपर न्यायायुक्त एमके वर्मा की अदालत आज सजा का ऐलान किया। कोर्ट ने आदेश में कहा कि इन दोनों दोषियों को अखिरी सांस तक जेल में रहना होगा। कोर्ट ने दोनों को हत्या के इल्जाम में बीते 25 नवम्बर को दोषी करार दिया था। यहां याद दिला दें कि तीन जनवरी 2021 को ओरमांझी से सिर कटी डेड बॉडी बरामद की गई थी। धारदार दाउली से सोफिया का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। सोफिया का सिर रांची के पिठौरिया थाना क्षेत्र के चंदवे बस्ती के एक खेत में दफना दिया गया था। यह हत्या अवैध संबंध में पहली पत्नी साबो खातून को तलाक देने को लेकर की गयी थी।

सोफिया अपने पति को छोड़कर शेख बेलाल के साथ रह रही थी। दोनों में चक्कर था। सोफिया बेलाल की बीवी बनना चाहती थी। इसके लिए पहली पत्नी को तलाक देने का लगातार दबाव बनाने लगी। बेलाल के घर में सोफिया और उसकी पत्नी के बीच हरदम लड़ाई-झगड़ा होते रहता था। शेख बेलाल ने सोफिया को रास्ते से हटाने की ठानी और जंगल में ले जाकर उसकी हत्या कर दी थी।

पुलिस ने 12 जनवरी 2021 को तफ्तीश के दरम्यान डेड बॉडी रिकवर की थी। घटना के 12वें दिन साबो खातून को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद शेख बेलाल को सिकिदिरी से दबोचा गया था। दोनों 15 जनवरी 2021 से लगातार जेल में हैं।

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