मोदी सरकार एक ऐसी योजना लाई है जिससे जुड़कर बुढ़ापे में हर महीने 3000 रुपये तक आप पेंशन पा सकते हैं| इस योजना का नाम ‘प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना’ है जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है|

केंद्र सरकार ने इस योजना को 2019 में लाया था और अगले पांच सालों में असंगठित क्षेत्र के कम-से-कम 10 करोड़ श्रमिकों और कामगारों को इस योजना का लाभ मिल सके यह सरकार का लक्ष्य है| यह एक गारंटीड पेंशन स्कीम है जिससे जुड़कर आप 60 की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये तक पेंशन पा सकते हैं|

दरअसल, बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देने के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुवात की है जिसमे जितनी राशि आप हर महीने जमा करेंगे, उतनी ही राशि हर महीने सरकार भी आपके पेंशन खाते में जमा करेगी|

कौन बन सकता है स्कीम का हिस्सा?

‘प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन’ योजना से कोई भी भारतीय नागरिक जुड़ सकता है जिसकी उम्र 18 साल से 40 साल के बीच है और मासिक आमदनी 15,000 रुपये से ज्यादा नहीं है| यह योजना खासकर मेड, मोची, दर्जी, रिक्शा चालक, धोबी और मजदूर के लिए शुरू की गई है|

कैसे करना होगा निवेश और कौन से जरूरी दस्तावेजों होंगे जरूरी|

अगर निवेशक की उम्र 18 साल है तो उसे इस योजना में हर महीने 55 रुपये, 29 साल वाले को हर महीने 100 रुपये और 40 साल वाले हर महीने 200 रुपये जमा करने होंगे| अगर पेंशन की तिथि पूरी होने से पहले ही लाभार्थी की मृत्यु होती है तो पेंशन का 50 फीसदी हिस्सा उसके जीवनसाथी को दे दिया जाएगा|

आपको केवल तीन दस्तावेज की जरूरत होगी जिसमे  आधार कार्ड, आईएफएससी के साथ सेविंग या जनधन अकाउंट और वैध मोबाइल नंबर चाहिए| इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की शाखा, राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ईएसआईसी), ईपीएफओ या केंद्र और राज्य सरकार के लेबर ऑफिस में जाकर आवेदन करना होगा|

 

संगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति या कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफओ), नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) या राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ईएसआईसी) के सदस्य या आयकर का भुगतान करने वाले लोग इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते हैं|

 

 

Show comments
Share.
Exit mobile version