मेला,प्रदर्शनी, सिनेमा हॉल व स्वीमिंग पुल बंद रहेंगे

रांची। झारखंड सरकार ने आगामी 21 दिसंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों को ऑफलाइन कक्षा लेने की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके लिए विद्यार्थियों के अभिभावकों से अनुमति लेनी जरूरी होगी। साथ ही इस दौरान ऑफलाइन क्लास भी जारी रेगी। स्कूल संचालन के लिए सभी को केंद्रीय आपदा प्रबंधन विभाग और स्कूली षिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जारी आदेष का पूर्ण पालन किया जाएगा। इन स्कूलों में अभिभावकों को बोर्ड परीक्षा में पंजीकरण की सुविधा मिल सकेगी। इसके अलावा सभी मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेजों में भी यूजीसी के गाइडलाइन के अनुरूप क्लास शुरू करने की अनुमति दी गयी। साथ ही श्रीकृष्ण प्रषासनिक प्रषिक्षण संस्थान, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, पुलिस प्रषिक्षण कॉलेज, वन प्रषिक्षण स्कूल और झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोषन सोसाइटी में भी प्रषिक्षण शुरू करने की अनुमति दी गयी है।

इस संबंध में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह द्वारा गुरुवार को आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि फिल्मों की शूटिंग भी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत होगी। वहीं कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी आर्थिक गतिविधियों की भी अनुमति दी गयी है। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा आज जारी आदेश में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी धार्मिक स्थलोंमें मेंपूजा की अनुमति और हॉल में 50 लोगों तथा खुले में 200 लोगों की उपस्थिति में कार्यक्रम के आयोजन की भी अनुमति दी गयी है। इसी तरह से खुले में 300 लोगों की उपस्थिति मेंकार्यक्रम की अनुमति दी गयी।

दूसरी तरफ अगले आदेश तक सभी तरह के प्रदर्शन, मेला, प्रदर्शनी, खेल आयोजन की गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल और स्वीमिंग पुल तथा मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे।

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