रांची। सिविल कोर्ट ने तब्लीगी जमात से जुड़े सभी 17 विदेशी नागरिकों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने 22-22 सौ रुपये के निजी मुचलके पर इन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। इन विदेशी नागरिकों को कोरोना फैलाने के आरोप में रांची के हिंदपीढ़ी इलाके से गिरफ्तार किया गया था, करीब तीन महीना रांची के होटवार जेल में बंद रहने के बाद 15 जुलाई को झारखंड हाईकोर्ट से इन्हें जमानत मिली थी। अब सिविल कोर्ट के इस फैसले से इन विदेशी नागरिकों के अपने वतन लौटने का रास्ता साफ हो गया है।
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