रांची। सिविल कोर्ट परिसर स्थित मध्यस्थता केंद्र में झारखंड के पूर्व डीजीपी डीके पांडेय के परिवार से जुड़े विवाद को मध्यस्थता के जरिये सुलझा लिया गया हैं। उल्लेखनीय है कि डीजीपी डीके पांडेय की बहू रेखा ने अपने पति शुभांकन पांडेय, ससुर डीके पांडेय और सास पूनम पांडेय के खिलाफ महिला थाना में दहेज मांगने और प्रताड़ित करने से संबंधित मामला दर्ज कराया था। इसके बाद तीनों आरोपितों की ओर से अग्रिम जमानत याचिका न्यायायुक्त-18, दिवाकर पांडेय की अदालत में दाखिल की गयी थी। अदालत ने इस मामले को मध्यस्थता केंद्र में भेजा था। इस मामले को मध्यस्थ अधिवक्ता नीलम शेखर ने देखा। उन्होंने परिवार के बीच के विवाद पर दोनों ही पक्ष के साथ कई दौर की बैठक की। बैठकों के दौरान दोनों ही पक्ष विवाद को सुलझाने पर राजी हुए। ये सारी बैठकें ऑनलाइन हुईं। इस दौरान दोनों ही पक्ष के अधिवक्ता महेश तिवारी और जसविंदर मजूमदार भी उपस्थित रहे थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अभिषेक कुमार ने कहा कि इस मामले में दोनों ही पक्ष संतुष्ट होकर गये हैं। सुलह में यह शर्त रखी गई है कि गुजारा भत्ता के तौर पर रेखा मिश्रा को तय की गई राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा और शादी के वक्त दहेज में दिया गया। सभी साजो-सामान लड़का पक्ष लड़की पक्ष को वापस करेंगे। वही दोनों पक्षों के बीच इस बात पर भी सहमति बनी की बाकी मुकदमे दोनों पक्ष वापस लेंगे।

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