रांची। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में मंगलवार को निजी स्कूलों के फीस माफी से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई । अदालत ने झारखंड एंड एडिट प्राइवेट एजुकेशन एसोसिएशन (जिप्सा)की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में अंतिम सुनवाई के लिए 8 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत में पक्ष रखा। वहीं याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अभय मिश्रा ने अदालत में बहस की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने स्कूल फीस से जुड़े मामले में अंतिम सुनवाई के लिए 8 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है।
उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण के बीच लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट स्कूलों की ओर से फीस लिए जाने के विरोध में कई शिकायतें आई थी। इसके बाद राज्य सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का आदेश दिया था और सरकार के इसी आदेश के खिलाफ जिप्सा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए झारखंड सरकार के फैसले को अदालत में चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की है।

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