रांची। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की डबल बेंच में प्रोन्नति में आरक्षण के लाभ दिए जाने के मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई। यह मामला द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ समिति प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़ा है। इसके विज्ञापन में कहा गया था कि उसी व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिलेगा जिसके पास झारखंड का कास्ट सर्टिफिकेट होगा।
गौरतलब है कि बिहार से झारखंड में तबादला होकर आए अखिलेश प्रसाद की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि उन्हें शर्तों के मुताबिक आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। उन्हें बिहार में आरक्षण का लाभ मिल रहा था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने प्रतिवादी को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई के लिए तीन दिसंबर की तिथि निर्धारित की है।
उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने अखिलेश प्रसाद के पक्ष में पूर्व में फैसला सुनाते हुए आरक्षण का लाभ देने का आदेश पारित किया था ।हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले को जेपीएससी और राज्य सरकार ने चुनौती दी है।

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