रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेने की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्ताव पेश किए गए। झारखंड में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने इसपर फैसला लिया है। इसके लिए रेग्युलेशन बनाया जा रहा है। ब्लैक फंगस के संदिग्ध और कन्फर्म मामलों का अब राज्य में ट्रीटमेंट महामारी के प्रावधानों के तहत होगा। प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को इससे संबंधित गाइडलाइन जल्द मिल जायेगी।
गौरतलब है कि झारखंड में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 135 हो चुकी है, जबकि अबतक 26 लोगों की ब्लैक फंगस से जान जा चुकी है। वहीं 50 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं।
घंटी आधारित शिक्षकों को अवधि विस्तार

बैठक में विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर घंटी आधारित संविदा पर नियुक्त शिक्षकों के पैनल की अवधि विस्तार 30 सितंबर 2021 तक विस्तारित किए जाने संबंधित संकल्प संख्या-528, पांच अप्रैल 2021 की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

  • भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सिपाहियों/जेसीओ/पदाधिकारियों की सेवा अनुबंध प्राप्त पर स्पेशल ऑग्ˈज़िलिअरि पुलिस के गठन संबंधी विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-108, सात जुलाई 2008 में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  • रांची जिला अंतर्गत अंचल नगड़ी मौजा मुड़मा अंतर्निहित कुल रकबा 2.05 एकड़ भूमि कुल देय राशि चार करोड़ चार लाख 94 हजार 778 रुपये मात्र की अदायगी पर एनटीपीसी ( एनटीपीसी) को कार्यालय भवन निर्माण के लिए स:शुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण की मंजूरी दी गई।
  • रांची जिला अंतर्गत अंचल नगड़ी मौजा मुड़मा अंतर्निहित कुल रकबा 1.03 एकड़ भूमि कुल देय राशि दो करोड़ तीन लाख 46 हजार 157 रुपये मात्र की अदायगी पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के क्षेत्रीय कार्यालय परिसर निर्माण के लिए स:शुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई।
  • पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई शत-प्रतिशत योजना एसवीएएमआईटीवीए ( सर्वे ऑफ विलेजस एंड मैपिंग वीथ इंप्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया) के झारखंड राज्य में लागू करने की स्वीकृति दी गई।
  • झारखंड स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क ( झारनेट) परियोजना का पांच वर्ष का कार्यकाल एवं विस्तारित पांच वर्ष एवं नौ माह के अतिरिक्त संचालन के उपरांत वित्तीय नियमावली 235 को शिथिल करते हुए 245 के आलोक में नॉमिनेशन के आधार पर वर्तमान के एकरारनामा, दर एवं शर्तों के अधीन वर्तमान सेवा प्रदाता एम/एस यूटीएल को 01.05.2020 से 31.01.2021 (नौ महीना) अथवा झारनेट 2.0 की पूर्ण क्रियाशील होने तक, जो भी पहले हो, के लिए एवं पीटीए (थर्ड पार्टी ऑडिटिंग एजेंसी, एम/एस वाइआइपीआरओ) को एक अगस्त 2020 से 30 अप्रैल 2021 (नौ महीना) तक रुपए 16 करोड़ 11 लाख 16 हजार मात्र के व्यय पर सेवा विस्तार एवं पूर्व के विस्तार में प्राप्त निर्देश के शर्तों में आंशिक संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।
  • मार्च, 2022 तक सेवानिवृत्त होने वाले झारखंड स्वास्थ्य सेवा के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक चिकित्सकों का अवधि विस्तार मार्च, 2022 अथवा सेवानिवृत्ति की तिथि से छह माह की अवधि, जो भी बाद में हो, तक करने की स्वीकृति दी गई।
  • महामारी रोग अधिनियम, 1897 तथा झारखंड महामारी रोग (कोविड-19) विनियमन, 2020 के आलोक में झारखंड महामारी रोग ” म्यूकोर्मिकोसिस ” विनियमन 2021 की स्वीकृति दी गई।
  • झारखंड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) के अंतर्गत स्थापित राज्य के विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभाग एवं आंगीभूत महाविद्यालयों (अल्पसंख्यक महाविद्यालय घाटानुदान सहित) में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) विनियम, 2018 के आलोक में “Statutes on minimum qualification for appointment of teachers and other academic staff in Universities and colleges and measure for the maintenance of standards in Higher Education-2021; in pursuance to UGC Regulation, 2018” के गठन की स्वीकृति दी गई।
  • पतरातू थर्मल पावर स्टेशन के परफारमेंस इंप्रूवमेंट एवं 4000 मेगावॉट क्षमता विस्तार के लिए झारखंड सरकार एवं एनटीपीसी लिमिटेड के संयुक्त उद्यम कंपनी पतरातु विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के गठन के उपरांत एमओयू एवं जेवीए में उल्लिखित प्रावधान के आलोक में पीवीयूएनएल को 200 एकड़ भूमि (जिस पर पुराना पीटीपीएस पावर प्लांट अवस्थित था) के लीज को अगले पांच वर्षों की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई
  • विभागीय राज्यादेश संख्या-1689/ राo, 27 मई 13 को निरस्त करते हुए पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत अंचल घाटशिला के मौजा बड़ापहाड़ में कुल रकबा 07.94 एकड़ भूमि को केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन विकास विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली को नि:शुल्क भू-हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई।
  • केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के लिए मुक्त किए गए कुल आठ करोड़ 49 लाख रुपए की निकासी के लिए जेसीएफ से अग्रिम की स्वीकृति दी गई।
  • वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रखंड भवन मुख्य निर्माण कार्य योजना अंतर्गत झारखंड राज्य के 83 प्रखंडों में आवश्यकतानुरूप आवासीय भवनों के नव निर्माण के लिए 38568.855 लाख रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति पर घट्नोत्तर स्वीकृति दी गई।
  • प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के लाभुकों को मई 2021 से जून 2021 तक की अवधि के लिए पांच किलोग्राम खाद्यान्न प्रति लाभुक प्रतिमाह मुफ्त वितरित करने के लिए खाद्यान्न के परिवहन, हथालन एवं वितरण कार्य के लिए संभावित व्यय राशि 56.59 करोड़ रुपए मात्र की स्वीकृति दी गई।
  • झारखंड खिलाड़ी (सीधी नियुक्ति) नियमावली, 2014 के तहत अनुशंसित खिलाड़ियों के नियुक्ति के लिए निर्धारित अहर्ताओं के शिथिलीकरण की स्वीकृति दी गई।
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