रांची। राज्य के किसी भी जिले में अब पुलिसकर्मियों के छुट्टी के बाद लौटने पर 14 दिन क्वाॅरेंटाइन रहने की अवधि को अवकाश से नहीं काटा जाएगा. इससे संबंधित आदेश झारखंड के डीजीपी एमवी राव के द्वारा जारी किया गया है. डीजीपी ने सभी जिलों और शाखाओं के एसपी को यह आदेश दिया है.

डीजीपी राव ने आदेश में कहा है कि अवकाश से लौटने वाले पुलिसकर्मी और पदाधिकारी को कोविड- 19 संक्रमण की रोकथाम के लिए नियमानुसार क्वॉरेंटाइन किया जाता है. क्वॉरेंटाइन की अवधि को ड्यूटी पर ही माना जाएगा. इस अवधि के लिए किसी भी प्रकार के अवकाश की आवश्यकता नहीं है.

इस नियम के विपरीत किसी भी स्तर पर अगर कोई आदेश निर्गत हुआ तो उसे संशोधित कर नियमानुसार आदेश निर्गत करें. डीजीपी ने कहा कि इस आदेश का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे.

616 से अधिक पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में

झारखंड में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है. झारखंड पुलिस के कर्मी भी इसकी चपेट से दूर नहीं हैं. पुलिसकर्मी भी तेजी से कोरोना संक्रमित हो रहे हैं. सैकड़ों पुलिसकर्मी अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं. शायद ही कोई जिला बचा हो जहां पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाये गये हैं. अब तक राज्य में 1616 से अधिक पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं.

पुलिसकर्मियों का नहीं हुआ 50 लाख का जीवन बीमा

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच ड्यूटी पर मुस्तैद पुलिसकर्मियों के लिए 50 लाख के जीवन बीमा को लेकर पुलिस मुख्यालय ने सरकार को पत्र लिखा था. मुख्यालय ने सरकार को पत्र लिखते हुए स्वास्थ्य कर्मियों की तरह ही झारखंड के पुलिसकर्मियों को भी 50 लाख का जीवन बीमा लाभ देने का अनुरोध किया था. इसके बाद भी अब तक पुलिसकर्मियों का 50 लाख का बीमा नहीं किया गया है.

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