खूंटी। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में इंटर्नशिप करने आइआइटी मंडी (हिमाचल प्रदेश) से खूंटी आयी एक छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न करने के आरोपित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और खूंटी के अनुमंडल पदाधिकारी(अब निलंबित) सैयद रियाज अहमद की जमानत याचिका मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सत्यपाल की अदालत ने बुधवार को खारिज कर दी। इससे पूर्व मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में जेल में बंद आरोपित एसडीएम की ओर से बुधवार पूर्वाह्न जमानत की अर्जी दाखिल की गयी। अपराह्न दो बजे न्यायालय में जमानत की अर्जी पर सुनवाई हुई।

अधिवक्ताओं सहित अन्य लोगों से खचाखच भरे न्यायालय कक्ष में बचाव पक्ष की ओर से रांची उच्च न्यायालय से आयी महिला अधिवक्ता ने न्यायालय में अपनी दलीलें पेश की, वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक निशी कच्छप ने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने जमानत की अर्जी खारिज कर दी। ज्ञात हो कि आइआइटी छात्र छात्राओं के एक समूह के साथ इंटर्नशिप करने आयी मध्य प्रदेश की रहनेवाली और आइआइटी मंडी की छात्रा ने चार जुलाई की देर शाम खूंटी थाने में खूंटी के एसडीएम सैयद रियाज अहमद के विरुद्ध यौन उत्पीड़न से संबंधित एक मामला दर्ज कराया था। थाने में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित एसडीएम को पांच अप्रैल की तड़के अपनी कस्टडी में ले लिया।

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