Ranchi : कारोबारी हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल की हत्या के मामले में लोकेश चौधरी को रांची सिविल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ में 30 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोका है। अग्रवाल बंधु हत्याकांड को अंजाम देने वाले धर्मेंद्र तिवारी, सुनील सिंह को भी कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन दोनों पर भी 30-30 हजार का कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। शुक्रवार को लोकेश चौधरी, धर्मेंद्र तिवारी और सुनील सिंह की सजा की बिंदु पर रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई हुई। दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश किया गया। अग्रवाल बंधु की हत्या में शामिल 4 आरोपियों में से 3 आरोपियों को अदालत ने 26 जून को दोषी ठहराया था। दोषियों में लोकेश कुमार चौधरी, गार्ड धर्मेंद्र कुमार तिवारी और लोकेश का बॉडीगार्ड सुनील सिंह शामिल हैं। चौथे आरोपी ड्राइवर रवि शंकर लाल को कोर्ट ने निर्दोष ठहराते हुए बरी कर दिया था। हत्याकांड में संलिप्त एक अन्य आरोपी एमके सिंह को पुलिस अबतक नहीं खोज पाई।
कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए लोकेश चौधरी, सुनील कुमार उर्फ सुनील सिंह और धर्मेंद्र कुमार तिवारी को हत्या करने, लाश छिपाने, आपराधिक साजिश रचने और आर्म्स एक्ट में दोषी ठहराया। अरगोड़ा थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार लोकेश चौधरी ने लालपुर निवासी व्यवसायी बंधु हेमंत अग्रवाल व महेंद्र अग्रवाल को 6 मार्च 2019 को दफ्तर में बुलाया था। पैसे के लेन-देन को लेकर विवाद होने लगा। इसी बीच लोकेश चौधरी ने दोनों भाइयों को गोली मार दी। दोनों की वहीं मौत हो गई थी।

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