इस्लामाबाद। लाहौर की आतंकवाद विरोधी अदालत ने जमाद-उद-दावा (जेयूडी) के प्रमुख हाफिज सईद और उसके सहयोगियों के खिलाफ छह मामलों पर एक साथ फैसला देने की अर्जी को स्वीकार कर लिया है।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, डिप्टी प्रॉसिक्यूटर जनरल अब्दुल राउफ वट्टू ने बताया कि उक्त व्यक्तियों के खिलाफ कुल मिलाकर छह मामले एक ही अदालत में लंबित थे। चार मामलों में सबूत पेश करने की प्रक्रिया चल रही थी।

बाकी बचे चार मामलों की सुनवाई हफ्ते के अंत तक एक साथ पूरी होगी और अदालत इस पर अपना फैसला सुनाएगी। अदालत ने दो मामलों में पहले ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आरक्षित फैसले जो कि आतंक वित्तपोषण मामले से जुड़े हैं, उनपर भी इसी हफ्ते के अंत में फैसला सुना दिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि शनिवार को आतंकी वित्त पोषण मामलों में एटीसी ने अपना फैसला सुनाने में देर कर दी थी। फैसले की घोषणा करने से पहले सभी मामलों के सुनने के लिए प्रतिवादियों के आवेदन पर 11 फरवरी को दलीलें सुनने का फैसला किया गया था।

आरोपियों के वकीलों द्वारा दायर किए गए आवेदन में मांग की गई है कि उनके खिलाफ लंबित सभी मामलों में परीक्षण पूरा होने के बाद सामूहिक फैसला जारी किया जाए।

काउंटर टैररिज्म डिपार्टमेंट (सीटीडी) के अनुसार, जेयूडी अल अनफाल ट्रस्ट, दावातुल इरशाद ट्रस्ट, मुआज बिन जबाल ट्रस्ट आदि गैर लाभकारी संगठनों और ट्रस्टों के माध्यम से इकट्ठे किए गए धन से आतंकवाद का वित्तपोषण कर रहा था।

इन गैर लाभकारी संगठनों पर पिछले साल अप्रैल में सीटीडी के रूप में प्रतिबंध लगा दिया गया था। विस्तृत जांच के दौरान पाया गया कि उनके जेयूडी और शीर्ष नेताओं के साथ संबंध थे। पिछले साल दिसम्बर में हाफिज सईद को आतंकी वित्त पोषण के आरोपों में दोषी पाया गया था।

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