नई दिल्ली। कई बार हम पेमेंट करते वक्त जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं. ऐसे में पैसा गलत अकाउंट यानि किसी दूसरे के खाते में ट्रांसफर हो जाता है. जानिए ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए…

कई घटनाएं सामने आई हैं जिनमें लोगों का पैसा किसी गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो गया. कई लोग ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं. कई लोगों को बैंक वाले बनकर फर्जी कॉल्स आएं है और डिटेल्स की मांग की गई है. यहां तक कि सिर्फ मिस्ड कॉल देकर भी कई लोगों के खाते से पैसे उड़ाए जा चुके हैं. कोरोना महामारी के वक्त ऐसी घटनाओं में तेजी से इजाफा हो रहा है.

अगर पैसा गलती से किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में चला गया है तो आपको सबसे पहले बैंक को सूचित करना है. बैंक आपकी दी गई जानकारी की जांच करेगा कि क्या आपका पैसा गलती से किसी दूसरे खाते में ट्रांसफर हुआ है या फिर किसी ने गलत तरीके से पैसा निकाला है. पूरी जांच करने के बाद बैंक की ओर से आपको पूरा पैसा दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी.

सबसे पहले आपको अपने एटीएम कार्ड नंबर और इंटरनेट बैंकिंग सेवा को बंद करना होगा.

पूरे मामले की शिकायत पुलिस में करें. एफआईआर की एक कॉपी बैंक में जमा करनी पड़ेगी.

बैंक एफआईआर के आधार पर आपके निकाले गए पैसे की जांच करेगा

अगर आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड हुआ है, तो आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा.

गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होने पर ये करें

अगर आपने गलती से किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं तो सबसे पहले अपने बैंक में जाकर पता लगाएं कि आपने किस शख्स के खाते में पैसे ट्रांसफर किए हैं

अब जिस व्यक्ति के खाते में पैसे ट्रांसफर हुए हैं उसके बैंक से जाकर मिलें.

गलती से पैसे ट्रांसफर होने का सबूत देने पर आपको पैसा मिल सकता है.

रिजर्व बैंक के मुताबकि आपकी अनुमति के बिना पैसा निकाल लिया जाता है तो आपको तीन दिनों के भीतर बैंक इस घटना की जानकारी देनी होगी.

ऐसा करने से आपका पैसा बच सकता है. बैंक आपके अकाउंट में पैसा वापस भेज देगा.

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