News Samvad : दूरसंचार अधिनियम 2023, आंशिक रूप से आज से लागू हो गया। दूरसंचार अधिनियम 2023 ने मौजूदा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम (1885), वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम (1933) और टेलीग्राफ वायर (अवैध कब्जा) अधिनियम (1950) के पुराने विनियामक ढांचे की जगह ले ली। आज से अधिनियम की धारा 1, 2, 10 से 30, 42 से 44, 46, 47, 50 से 58, 61 और 62 के प्रावधान भी लागू हो गये। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सरकार सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराधों की रोकथाम के आधार पर दूरसंचार सेवाओं का नियंत्रण अपने हाथ में रखेगी। वहीं, इस एक्ट में सिम कार्ड को लेकर भी कड़े प्रावधान किये गये हैं।

किसी भी तरह के सिम कार्ड फ्रॉड करने पर तीन साल की जेल और जुर्माना लगेगा। फर्जी सिम कार्ड बेचने, खरीदने और इस्तेमाल करने पर भी तीन साल तक की जेल या 50 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। एक पहचान पत्र पर 9 से ज्यादा सिम कार्ड होने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना है। दूसरी बार यही काम करने पर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना है। सिम बेचने के लिए बायोमेट्रिक डाटा लिया जायेगा उसके बाद ही सिम जारी होगा। सिम कार्ड क्लोन करने या किसी और के सिम कार्ड का दुरूपयोग करना अब दंडनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा। इसी तरह टेलीकॉम कंपनियों को यूजर को DND (डू-नॉट-डिस्टर्ब) सर्विस रजिस्टर करने का ऑप्शन देना होगा। वहीं, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन अब प्रशासनिक तरीके से होगा यानी इसकी नीलामी नहीं होगी।

इसे भी पढ़ें : बिहार के 24 जिलों में बारिश, 10 में लू का अलर्ट

इसे भी पढ़ें : CM चंपई सोरेन ने शिक्षक नियुक्ति के लिए दी दो डेड लाइन… जानें

इसे भी पढ़ें : झारखंड में दो रोज का ऑरेंज अलर्ट… जानें

इसे भी पढ़ें : “केजरीवाल ने पंजाब को सैन फ्रांसिस्को बना दिया”… देखें वायरल वीडियो

इसे भी पढ़ें : गेस्ट टीचरों पर पुलिस को चटकानी पड़ी लाठियां… जानें क्यों

इसे भी पढ़ें : जेपी नड्डा को मिली एक और बड़ी जिम्मेदारी… जानें क्या

Show comments
Share.
Exit mobile version