दिल्ली| दिल्ली की अदालत ने 2008 बटला हाउस मुठभेड़ के दोषी आरिज खान को पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या और केस से जुड़े अन्य मामलों पर  फांसी की सजा सुनाई है| पुलिस ने आरिज को आतंकवादी संगठन ‘इंडियन मुजाहिदीन’ से जुड़े पाने की बात रखी थी| कोर्ट ने इसे ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस’ माना है और आरिज पर 11 लाख का जुर्माना भी लगाया है| केस का फैसला न्यायाधीश संदीप यादव ने सुनाया|

क्या हुआ था 2008 में

दक्षिणी दिल्ली के जामिया नगर इलाके में 2008 में बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या कर दी गई थी| इस मामले के संबंध में जुलाई 2013 में अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी शहजाद अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी|

वही आरिज खान घटनास्थल से भाग निकला था| खान को 14 फरवरी 2018 को पकड़ा गया और तब से उसपर कार्यवाही कर मुकदमा चल रहा था जो आज अंतिम फैसले पर आया|

 

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