भिंड (मप्र)।  मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक स्थानीय अदालत ने सेना के एक पूर्व जवान को उम्रकैद की सजा सुनाई है, जिसने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

तीसरे सत्र के न्यायाधीश दिलीप कुमार गुप्ता ने  रघुराज सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसने 2018 में अपनी लाइसेंसी बंदूक से अपनी 30 वर्षीय पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी (एडीपीओ) इंद्रेश कुमार प्रधान ने या जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि घटना 20 अगस्त 2018 की है, जब पुलिस को सूचना मिली कि भिंड जिले के समीर नगर कॉलोनी में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. प्रधान ने कहा कि गोली महिला के सिर में लगी थी और मौके से एक खाली खोल जब्त किया गया था।

एक जांच के बाद, पुलिस ने सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जो उस समय सेना में सेवारत थे, और बाद में मुकदमे के लिए मामला प्रस्तुत किया, जहां सभी गवाह मुकर गए, उन्होंने कहा कि आरोपी को बाद में सेवा से निलंबित कर दिया गया था।

एक फोरेंसिक रिपोर्ट ने बाद में साबित कर दिया कि गोली सिंह की लाइसेंसी बंदूक से चलाई गई थी, और वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर, अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया। 

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