Patna : BPSC की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट के खिलाफ दायर याचिका को पटना हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे अब पहले जारी किया गया रिजल्ट ही मान्य रहेगा। बीते गुरुवार को BPSC ने 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया था, जिसमें कुछ शर्तें भी थीं। आयोग ने स्पष्ट किया था कि पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका के परिणाम से परीक्षा परिणाम प्रभावित हो सकता है, और जिन अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा डिबार किया गया है, उनकी भी अभ्यर्थिता पर असर पड़ेगा। हालांकि, कोर्ट के ताजा फैसले ने इन सभी शर्तों को खत्म कर दिया है, जिससे पहले जारी रिजल्ट को ही मान्यता मिल गई है।

BPSC की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा तब विवादों में आ गया जब पटना के एक परीक्षा केंद्र की तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए। इसके बाद आयोग ने उस परीक्षा केंद्र पर पुनर्परीक्षा का आयोजन किया, लेकिन हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा था। परीक्षार्थियों ने परीक्षा केंद्र में प्रश्नपत्रों के वितरण में देरी, प्रश्नपत्रों की कमी, और परीक्षा के दौरान उत्तरपुस्तिका छीनने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे।

इस हंगामे में राजनीतिक हस्तक्षेप भी हुआ, जिसमें विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, और जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर शामिल हुए। प्रशांत किशोर ने भूख हड़ताल भी की और परीक्षार्थियों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर करवाई। इस मामले में पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच झड़पें भी हुईं, और कई कोचिंग संचालकों पर प्राथमिकी दर्ज की गई। अब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी पटना आकर बीपीएससी आंदोलनकारियों के समर्थन में खड़े हुए हैं। BPSC के इस विवाद ने न केवल परीक्षा प्रणाली को प्रभावित किया है, बल्कि राजनीतिक माहौल को भी गरमा दिया था।

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