नई दिल्ली। गृह मंत्रालय की संयुक्‍त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि जो दुकानें सामान बेच रही हैं सिर्फ वहीं खुल सकती हैं, लेकिन जो सेवाएं प्रदान कर रही हैं, जैसे सैलून, ब्यूटी ट्रीटमेंट, स्पा उनको खोलने की अनुमति अभी नहीं है। गृह मंत्रालय के नए आदेश के मुताबिक, किसी भी तरह के रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति नहीं है। पिछले एक महीने से जारी लॉकडाउन के बीच लाखों दुकानदारों और आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने शनिवार से सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। इसमें जरूरी और गैर-जरूरी सामान की दुकानें शामिल हैं। इन दुकानों में काम करने वालों को लॉकडाउन के लिए जारी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। लेकिन शॉपिंग मॉल्स और मार्केट कांप्लेक्स को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है।

शुक्रवार मध्य रात्रि के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल को जारी अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दुकानें और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत और नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में मौजूद आवासीय परिसरों व निकट पड़ोस, गली, मोहल्ले की दुकानों के साथ ही एकल दुकानें खोलने की अनुमति होगी।

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