Ranchi : CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज यानी 12 मार्च 2025 को झारखंड कैबिनेट की बैठक आयोजित की गयी। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गयी। किन-किन अहम प्रस्तावों को ग्रीन सिग्नल मिला है… देखें

  1. झारखंड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या-WPS No. 25/2021, प्रिया महान्ती बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य तथा उक्त से उद्भूत LPA No. 242/2023, प्रिया महान्ती बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य तथा SLP No. 19971/2024, झारखंड सरकार एवं अन्य बनाम प्रिया महान्ती में पारित आदेश एवं अवमाननावाद संख्या-Cont. Case (Civil) No. 696/2024 प्रिया महान्ती बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य के क्रम में स्व० भगत चरण महान्ती, भूतपूर्व पदचर की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट किये जाने तथा उनकी पुत्री प्रिया महान्ती को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किए जाने की स्वीकृति दी गई।
  2. झारखंड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या-WPS No. 1807/2022, हसनैन अख्तर बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में श्री हसनैन अख्तर की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।
  3. झारखंड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या-WP(S) No.4454/2022, देवनारायण सिंह बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य एवं उक्त से उद्भूत अवमाननावाद Cont Case (c) 814/2023 के क्रम में श्री देवनारायण सिंह, सेवानिवृत लिपिक की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट किये जाने एवं अनुमान्य वित्तीय लाभ दिए जाने की स्वीकृति दी गई।
  4. राज्य सरकार द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त विधि पदाधिकारियों एवं उनके Associate Counsel के द्वारा माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के अतिरिक्त मुख्यालय के अंदर किसी अन्य न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण में पैरवी करने हेतु शुल्क निर्धारण की स्वीकृति दी गई।
  5. झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 की धारा-26 के अन्तर्गत अपर न्यायायुक्त-1, रांची के न्यायालय को विशेष न्यायालय पदभिहित करने की स्वीकृति दी गई।
  6. झारखंड सम्पूर्ण बिजली आच्छादन योजना अन्तर्गत शेष बचे हुए कार्यों को पूर्ण करने हेतु मार्च, 2025 तक योजना के अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
  7. अरविन्द कुमार बलदेव प्रसाद, मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव प्रावैधिक ऊर्जा विभाग, झारखंड, राँची को स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, राँची के परिपत्र-354 (10), दिनांक- 15.09.2006 की कंडिका-02 एवं 03 को क्षांत करते हुए अपोलो प्रोटोन कैंसर सेन्टर, चेन्नई में Spinal Astrocytoma (कैंसर) की कराये गए चिकित्सा में हुए व्यय रू० 28 लाख के प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई।
  8. राधेश्याम मांझी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, एनआरईपी, गोड्डा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, चाईबासा के द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या-3868 (एस), दिनांक 10.12.2021 द्वारा अधिरोपित दण्ड “संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक” के विरूद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन को आंशिक रूप से स्वीकृत करते हुए अधिरोपित दण्ड के परिमार्जन की स्वीकृति दी गई।
  9. स्व० नागेन्द्र कुमार सिन्हा, भा.प्र.से., (झाः2011), तत्कालीन उप विकास आयुक्त, रामगढ को विशेष परिस्थिति में दिनांक-23.05.2023 को एयर एम्बुलेन्स द्वारा राँची से हैदराबाद ले जाने एवं उस पर हुए व्यय रू0-14,52,000 (चौदह लाख बावन हजार रूपये) मात्र की प्रतिपूर्ति की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
  10. जल संसाधन विभाग अंतर्गत विशेष भू-अर्जन एवं पुनर्वास कार्यालयों के छटनीग्रस्त सेवारत कर्मियों की सेवा समाप्ति एवं पुनर्बहाली के बीच की अवधि के सेवा विनियमन एवं वेतन भुगतान हेतु विभागीय संकल्प सं०-625 दिनांक-29.01.2019 द्वारा लिए गए निर्णय की कंडिका-4 के क्रमांक-7 में अंकित श्री विजय राम, जंजीरवाहक एवं क्रमांक-13 में अंकित श्री अमीर लाल पासवान, जंजीरवाहक से संबंधित आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  11. भगवान बिरसा जैविक उद्यान, ओरमांझी, राँची परिसर में भगवान बिरसा मुण्डा की 9 फीट Bronze धातु की आदमकद प्रतिमा की स्थापना एवं इसके निर्माण हेतु M/s Ram Sutar Art Creations Pvt. Ltd., Noida, Uttar Pradesh (U.P.) को मनोनयन के आधार पर कार्य आवंटित करने की स्वीकृति दी गई।
  12. षष्ठम झारखंड विधान सभा के द्वितीय (बजट) सत्र, 2025 में राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
  13. नन्द कुमार राम, तदेन प्रभारी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, लातेहार सम्प्रति सेवानिवृत के द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या-2738 (एस), दिनांक 30.05.2023 के द्वारा अधिरोपित दण्ड “पेंशन से 25 प्रतिशत राशि की स्थायी कटौती” के विरूद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन के निस्तार की स्वीकृति दी गई।
  14. उत्तरवर्ती बिहार एवं झारखंड राज्य स्थित एकीकृत बिहार पंचायत राज वित्त निगम लिमिटेड के कर्मियों के बकाया वेतनादि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।
  15. झारखंड राज्यान्तर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित आश्रम विद्यालयों/पी०वी०टी०जी० आवासीय प्राथमिक विद्यालयों/ अनुसूचित जनजाति आवासीय प्राथमिक विद्यालयों / अनुसूचित जाति आवासीय प्राथमिक विद्यालयों का संचालन गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कराने की अवधि विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई।
  16. लालबियक्तलुवांगा खियांग्ते, सेवानिवृत्त भा०प्र०से० को झारखंड लोक सेवा आयोग, राँची में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए जाने के उपरांत घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
  17. जन वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण प्रक्रिया के क्रम में सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों में e-PoS के माध्यम से खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने हेतु झारखंड वित्तीय नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत मे० लिंकवेल टेलीसिस्टम प्राईवेट लिमिटेड एवं मे० इंटिग्रा माईक्रोसॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड से आगामी आठ माह अथवा 4G Network आधारित e-PoS मशीनों के अधिष्ठापन होने तक (दोनों में जो पहले हो) e-PoS मशीनों की Service Support प्राप्त करने हेतु अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
  18. झारखंड राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में PG (Medical/MDS) पाठ्यक्रम उर्तीण होने के उपरांत तीन वर्षों की आवश्यक सरकारी सेवा की बाध्यता संबंधी प्रावधानों में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  19. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में केन्द्र सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के आलोक में झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में तत्संबंधी संशोधन करने हेतु प्रस्तावित झारखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 को झारखंड विधान सभा के चालू सत्र में पुरःस्थापित करने के बिन्दु पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।
  20. झारखंड सेवा संहिता के नियम-76 को क्षांत करते हुए स्व० रवि रंजीत मुर्मू, भूतपूर्व लिपिक, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मकरो, दुमका के कुल 2625 दिनों के अनुपस्थित अवधि को झारखंड सेवा संहिता के नियम-236 के तहत असाधारण अवकाश के रूप में विनियमित करने की स्वीकृति दी गई।
  21. लातेहार जिलान्तर्गत मौजा सिकनी में सिकनी कोल ब्लॉक के 410.75 एकड़ (166.228 हे0) क्षेत्र में से 133.473 एकड़ (54.016 हे0) क्षेत्र पर सर्वश्री झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लि०, रांची द्वारा धारित कोयला खनिज खनन पट्टा के अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
  22. झारखंड राज्य के अन्तर्गत कम्पनियों द्वारा Power/Regulated Sector को प्रेषित किये जाने वाले कोयला खनिज पर स्वामिस्व (रॉयल्टी) की वसूली, Other than Power/Regulated Sector को नीलामी के माध्यम से विक्रय किये जाने वाले कोयला के Invoices के आधार पर खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा किये जाने की स्वीकृति दी गई।
  23. झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएँ विधेयक, 2024 (Jharkhand Prisons and Correctional Services Bill. 2024) को वापस लेते हुए झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएँ विधेयक, 2025 (Jharkhand Prisons and Correctional Services Bill. 2025) को झारखंड विधानसभा में पुनर्स्थापन की स्वीकृति दी गई।
  24. झारखंड राज्य में आँधी-तूफान (Storm) तथा ग्रीष्म लहर (Heat Wave) से हुए / सम्भावित जानमाल की क्षति को देखते हुए आँधी-तूफान तथा ग्रीष्म लहर को राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा के अन्तर्गत आपदा घोषित करने की स्वीकृति दी गई।
  25. 01.01.2016 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान पेंशन में अनुमान्य पेंशन रूपान्तरण के पुनर्स्थापन की स्वीकृति दी गई।
  26. झारखंड राज्य के पुलिस, कक्षपाल, सिपाही (गृह रक्षा वाहिनी), उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली, 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई।
  27. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड की अधिसूचना संख्या-2903, दिनांक-27.06.2012 द्वारा प्रवृत” झारखंड सहायक कारापाल संवर्ग नियमावली, 2012 (समय समय पर यथा संशोधित)” में संशोधन करते हुए “झारखंड सहायक कारापाल संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2025” प्रवृत करने की स्वीकृति दी गई।
  28. झारखंड राज्य के अंतर्गत झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम, 2024 की धारा-10 के तहत प्रदत्त शक्तियों के द्वारा अधिनियम की अनुसूची में संशोधन के बावत मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।
  29. झारखंड आंगनबाड़ी सेविका / सहायिका चयन एवं मानदेय (अन्य शत्तों सहित) नियमावली, 2022 (यथासंशोधित) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  30. राज्य के PVTG एवं अन्य आदिवासी समूह के अविद्युतीकृत टोलों / घरों के विद्युतीकृत करने हेतु On-grid एवं Off-grid योजना हेतु प्राक्कलित राशि रु० 55.92 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  31. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग) अन्तर्गत राँची जिला में 5000MT क्षमता के निर्माणाधीन शीत गृह के तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि कुल 11,65,41,783.00 (ग्यारह करोड़ पैंसठ लाख एकतालीस हजार सात सौ तिरासी) रूपये के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं योजना अवधि आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 तक विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई।

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