नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला की 5जी तकनीक रोलआउट के खिलाफ याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है, साथ ही जूही चावला पर 20 लाख रुपए का जुर्माना ठोंका है. हाईकोर्ट ने जूही चावला की याचिका को फीस के मूल्यांकन के संबंध में मांग को खारिज किया. कोर्ट ने फीस के अंतर को एक हफ्ते के अंदर जमा करने का आदेश दिया.
कोर्ट ने माना कि सेक्शन 81 के तहत आवेदन देने के लिए नोटिस जरूरी है. इसलिए इसे सेक्शन 82 के तहत खारिज किया जाता है. हाईकोर्ट ने जूही चावला पर 20 लाख का जुर्माना लगाया. कोर्ट ने कहा कि पब्लिसिटी के लिए दाखिल की गई थी याचिका. कोर्ट ने लिंक शेयर करने पर जूही चावला को फटकार लगाई है.
जूही चावला ने याचिका में कहा कि यदि दूरसंचार उद्योग की योजनाएं पूरी होती हैं तो पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति, कोई जानवर, कोई पक्षी, कोई कीट और कोई भी पौधा इसके प्रभाव से नहीं बच सकेगा. उन्होंने कहा कि इन 5जी योजनाओं से मनुष्यों पर गंभीर, अपरिवर्तनीय प्रभाव और पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों को स्थायी नुकसान पहुंचने का खतरा है.