नई दिल्ली।  बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला की 5जी तकनीक रोलआउट के खिलाफ याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है, साथ ही जूही चावला पर 20 लाख रुपए का जुर्माना ठोंका है। कोर्ट ने कहा कि पब्लिसिटी के लिए दाखिल की गई थी याचिका.

इसके साथ ही कोर्ट ने अनलाइन सुनवाई की लिंक शेयर करने पर जूही चावला को फटकार लगाई है.

दरअसल, जूही चावला ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित आभासी सुनवाई के लिए एक लिंक पोस्ट किया था और अपने अनुयायियों से इसमें शामिल होने का आग्रह किया था।

लेकिन जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, एक व्यक्ति ने कहा, “जूही मैम कहां है, मेरी जूही मैम को मत देखना।” चावला के शामिल होते ही ट्रोलिंग उस समय नियंत्रण से बाहर हो गई जब उस इंसान ने गाना गाना शुरू कर दिया।

लेकिन बाहर निकाले जाने के बाद भी, वह व्यक्ति तब तक लौटता रहा, जब तक कि अदालत ने उसे अवमानना ​​नोटिस की धमकी नहीं दी।

न्यायमूर्ति जेआर मिधा ने अदालत के आईटी विभाग को व्यक्ति की पहचान की जांच करने और अधिकारियों को सूचित करने के लिए भी कहा।

इसके साथ ही कोर्ट ने अनलाइन सुनवाई की लिंक शेयर करने पर जूही चावला को फटकार लगाई है.

BRUT इंडिया के इंस्टाग्राम पेज पर ये विडिओ तेजी से वाइरल हो रहा है।

Show comments
Share.
Exit mobile version