Ranchi : राजधानी रांची में धारा 144 लगाई गई है। यह निषेधाज्ञा आज से शुरू होकर अगले 60 रोज तक बरकरार रहेगी। जिला प्रशासन को खुफिया जानकारी मिली है कि कतिपय संगठनों या अन्य दलों द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली निकाली जा सकती है। वहीं बीते कुछ दिनों से निर्धारित स्थल जाकिर हुसैन पार्क को छोड़ अब राजभवन मुख्य द्वार और CM आवास तक यह कार्यक्रम होने लगे है। इसे रोकने के ख्याल से ही अगले 60 रोज तक धारा 144 लागू की गई है। यह आदेश रांची के SDO उत्कर्ष कुमार ने जारी किया है। यह आज्ञा 10.05.2024 तक लागू रहेगी।

इन इलाकों में जुटान पर पाबंदी

  • मुख्यमंत्री आवास मोराबादी के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में।
  • पुराना मुख्यमंत्री आवास काँके रोड के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में।
  • राजभवन के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में (जाकिर हुसैन पार्क को छोड़ कर)।
  • झारखंड उच्च न्यायालय के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में।
  • नये विधान सभा के चाहरदीवारी से 500 मीटर की परिधि में।
  • प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में।
  • प्रोजेक्ट भवन, एच.ई.सी. धुर्वा के चाहरदीवारी से 200 मीटर की परिधि में।

बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना। सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों एवं न्यायालय कार्य एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोडकर)।

किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।

किसी प्रकार के हरवे हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।

बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक मंत्र का व्यवहार करना। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।

यह आदेश जिला प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त किसी भी पदाधिकारी अथवा बल पर लागू नही होगा।

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