Mumbai. देश के प्रमुख कारोबारी मुकेश अंबानी के भाई और रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को बांबे हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कालाधन कानून के तहत कथित कर चोरी से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए आयकर विभाग को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इसमें सबसे बड़ी राहत पेनल्टी नोटिस पर आयकर विभाग को 17 मार्च तक कार्रवाई करने से रोकना है।

अनिल अंबानी को कालाधन कानून-2015 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसे अनिल ने बांबे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर न्यायमूर्ति जीएस पटेल और नीला गोखले की पीठ ने आदेश जारी किया। आयकर विभाग ने अनिल अंबानी को 420 करोड़ रुपए की कथित टैक्स चोरी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था। आयकर विभाग ने अंबानी को ये नोटिस 8 अगस्त 2022 को जारी किया था।

नोटिस के मुताबिक अनिल अंबानी के पास स्विस बैंक खाते में 814 करोड़ रुपए से अधिक की अघोषित आय को छिपा कर रखा गया है। इस पर करीब 420 करोड़ रुपए का टैक्स बनता है। अनिल की ओर से वरिष्ठ वकील रफीक दादा ने दलील पेश की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि कारण बताओ नोटिस के साथ ही आयकर विभाग ने पेनल्टी नोटिस भी जारी किया है। उन्होंने हाईकोर्ट में इसी नोटिस को चुनौती दी है। वहीं याचिका में संशोधन की अनुमति भी मांगी। इस पर हाईकोर्ट ने याचिका में संशोधन की अनुमति दे दी है। साथ ही आयकर विभाग को 17 मार्च की अगली सुनवाई तक पेनल्टी नोटिस पर कोई कार्रवाई करने से रोक दिया है।

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