गुवाहाटी। असम सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर मंगलवार को नई एसओपी जारी कर दी है। नई एसओपी के अनुसार प्रदेश में रात 11:00 बजे से रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा या ये कहें की नाइट लॉकडाउन रहेगा। वहीं, राज्य में व्यापारिक प्रतिष्ठान रात 10:00 बजे तक खुल सकते हैं।

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नई एसओपी के अनुसार रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 11:00 से सुबह 5:00 बजे तक लागू रहेगा। इससे पहले राज्य में रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 10:00 से सुबह 5:00 बजे तक लागू था। हालांकि, रात्रिकालीन कर्फ्यू में ढील के अलावा नई एसओपी में और कोई नयापन नहीं है। प्रदेश में पहले की तरह लगभग सभी नियम बरकरार रहेंगे। हाल ही में संपन्न हुए दुर्गा पूजा के बाद से राज्य में कोराना संक्रमण के मामलों में कुछ वृद्धि हुई है। संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कुछ लोगों ने राज्य में फिर लॉकडाउन की बातें करने लगे थे।

क्या असम में लगेगा सम्पूर्ण लॉकडाउन?

राज्य के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व सरमा और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री केशब महंत ने लॉकडाउन की आशंकाओं को सिरे से खारिज कर दिया है।

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री केशब महंत ने कहा है कि किसी भी कारण से राज्य में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री महंत ने मंगलवार को कोलियाबार महकमा कार्यालय के सभागार में राज्य के मौजूदा हालात पर महत्वपूर्ण संवाददाता सम्मेलन में उपरोक्त बातें कहीं।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछले डेढ़ महीने में कोरोना इंफेक्शन की दर सबसे कम रही है। पिछले डेढ़ महीने में कोरोना इंफेक्शन की दर एक फीसदी से भी कम है। ऐसे में किसी भी कारण से राज्य में आगे लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। सरकार बिना लॉकडाउन के वैक्सीन के जरिए कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करेगी।

केशव महंत ने बताया कि दुर्गा पूजा के बाद हर दिन 100 से 200 व्यक्ति ही कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग राज्य में घर-घर जाकर टीके लगाने की व्यवस्था की है। किसी भी कारण से कोई लॉकडाउन या अन्य कड़े उपाय नहीं किए जाएंगे। हालांकि, उन्होंने कहा कि मास्क का उपयोग अनिवार्य है।

उन्होंने कहा कि अब तक राज्य में 73,22,261 कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक लगाई जा चुकी है। केशव महंत ने कहा कि 44 लाख टीके राज्य सरकार के पास अभी भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि पहली और दूसरी खुराक मिलाकर देखें तो राज्य में यह संख्या तीन करोड़ के पार हो जाएगी।

मंत्री ने कहा कि वैक्सीन लेना अनिवार्य है। नवम्बर से लागू होने वाले नए नियमों के अनुसार वैक्सीन नहीं लेने वाले ‘लाभार्थी’ को कोई भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। नयी योजनाओं के लिए वह व्यक्ति अयोग्य हो जाएगा। दोनों टीका लेने का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य माना जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन न होने पर भी हर किसी के लिए मास्क पहनना और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है। केशव महंत ने पत्रकारों के सामने एक तरह से राज्य में कोरोना टीकाकरण का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया, जिसके तहत राज्य में कुल 2,72,42,430 टीके दिए गए हैं, जिनमें 1,99,20,189 प्रथम टीका और 73,22,241 द्वितीय टीका लगाये गये हैं।

इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री की रिपोर्ट के अनुसार 24 अक्टूबर तक प्रदेश में संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 608,589 है। दूसरी ओर 598,759 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि मृतकों की संख्या 5,973 है।

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