नई दिल्ली। सरकारी प्राइमरी और जूनियर स्कूल के शिक्षक अब छुट्टियों में हेरफेर नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि अब स्कूल खुलने के 15 मिनट पहले तक ही शिक्षक छुट्टी के लिए मानव संपदा पोर्टल पर आवेदन करना होगा। जिसमें शिक्षक केवल मेडिकल लीव रहने पर ही आवेदन कर सकेंगे।
इससे निरीक्षण के समय अनुपस्थित शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है।
आपको बता दें कि अभी तक यही नियम था कि निरीक्षण के समय अनुपस्थित शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी लेकिन जब निरीक्षणकर्ता कार्रवाई के लिए लिखता था तो बाद में शिक्षक छुट्टी के लिए आवेदन कर देता था।
वहीं खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से मिलीभगत के कारण शिक्षक को निरीक्षण के समय यदि पता चल जाता था कि आज उसके स्कूल का निरीक्षण होना है तो वह उसी समय आवेदन करता था और बीईओ उसे तुरंत मंजूर कर देता था। इससे अनुपस्थित शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने में परेशानी हो रही थी।
इसलिए विभाग ने छुट्टी का उपभोग करने के बाद अवकाश के लिए आवेदन करने का नियम खत्म कर दिया है। मेडिकल लीव के लिए शिक्षकों को तीन दिन के भीतर मानव संपदा पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। छुट्टी के लिए ऑनलाइन व्यवस्था पिछले वर्ष से लागू है लेकिन इसके स्पष्ट नियम न होने के कारण अब भी शिक्षक-बीईओ कार्यालय की मिलीभगत से हेरफेर हो रहा था।