नई दिल्ली। आप सोचने पर मजबूर होंगे की ऐसा क्या काम है जिसके न करने से आप जेल जा सकते हैं। दरअसल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return-ITR)दाखिल करने के लिए 31 दिसंबर 2021 तक का समय दिया था. इसके बाद टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए आईटीआर भरने की तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया. यह एसेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आईटीआर भरने का आखिरी मौका है, जिसके लिए सिर्फ चार दिन बचे हैं.
इस अवधि तक भी अगर टैक्सपेयर्स ने आईटीआर नहीं भरा तो उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. अगर आप देरी से रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख से चूक जाते हैं तो स्वेच्छा से आईटीआर भरने का मौका खो देते हैं. इसके बाद इसे तभी भर सकते हैं, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्क्रूटनी शुरू करता है.
होगी जांच
- 31 मार्च 2022 के बाद भी अगर टैक्सपेयर्स रिटर्न नहीं भरते हैं तो सेक्शन 142(1) या 148 के तहत आपके खिलाफ जांच की जा सकती है.
- 142(1) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी भी हो सकता है.
- आमतौर पर यह वैसे टैक्सपेयर्स पर लागू होता है, जिनकी कमाई न्यूनतम टैक्सेबल इनकम सीमा से कम हो, लेकिन उसके लिए आईटीआर दाखिल करना जरूरी है.
लगेगा 200 फीसदी तक जुर्माना
सेक्शन 148 के तहत नोटिस तब जारी किया जाता है, जब एसेसिंग ऑफिसर मानता है कि आईटीआर दाखिल नहीं करने की वजह से कमाई का पूरी तरह मूल्यांकन नहीं हो सका है. ऐसे मामलों में वह कुल टैक्स का 50 फीसदी से लेकर 200 फीसदी तक जुर्माना लगा सकता है. इसके अलावा, नियत समय पर आईटीआर नहीं भरने पर सेक्शन 234ए के तहत बकाया टैक्स पर हर महीने एक फीसदी ब्याज लगना शुरू हो जाता है.
दो साल जेल की सजा
आईटीआर दाखिल नहीं करने की वैलिड वजह नहीं होने पर टैक्सपेयर्स के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेक्शन 276सीसी के तहत कार्रवाई शुरू कर सकता है. टैक्स चोरी के आरोप में टैक्सपेयर्स को तीन महीने से लेकर दो साल तक की जेल हो सकती है. इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
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