महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों को लेकर बीएमसी ने सख्त बढ़ा दी है. बीएसमी की तरफ से जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक दिल्ली, राजस्थान गुजरात, गोवा से हवाई यात्रा कर मुंबई आने वाले लोगों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी. उधर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से ट्वीट कर जानकारी दी गई है कि सूबे में कोरोना को लेकर नियमों में ढील दी जा रही है और साथ ही चरणबद्ध तरीकों से लॉकडाउन खोले जाने की तैयारी की जा रही है.

त्योहारों के सीजन के बाद अब देश के कई इलाकों में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं. ऐसे में महाराष्ट्र ने यात्रा नियमों को लेकर सख्ती बढ़ा दी है. नए नियम 25 नवंबर से लागू होंगे. नियमों के मुताबिक बोर्डिंग से पहले यात्रियों को अपनी नेगेटिव रिपोर्ट जमा करनी होगी. इसके बाद मुंबई आगमन पर तैनात कर्मचारियों को भी अपने नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी.

नियमों के मुताबिक महाराष्ट्र में आगमन से 72 घंटे पहले यात्रियों को कोरोना जांच करानी होगी. दिल्ली, राजस्थान गुजरात, गोवा से आ रहे लोगों के पास अगर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी तो उन्हें एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर टेस्ट के पैसे देने होंगे और उनकी जांच की जाएगी. टेस्ट होने के बाद ही उन्हें घर जाने की इजाजत होगी. अगर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उन्हें नियमों के मुताबिक आगे की प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए कहा जाएगा.

दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा में रुकने या यहां के लिए महाराष्ट्र से चलने वाली ट्रेन से आने वाले यात्रियों के लिए भी नई गाइडलाइंस जारी की गई है. इन यात्रियों के पास महाराष्ट्र पहुंचने से पहले,96 घंटे अंदर की गई कोरोना जांच की रिपोर्ट यात्रियों के पास होनी चाहिए. ट्रेन से आ रहे लोगों के पास अगर रिपोर्ट नहीं होगी तो उनकी स्क्रिनिंग और शरीर का तापमान मापने के बाद ही उन्हें घर जाने की इजाजत दी जाएगी. जिनमें कोरोना के लक्षण दिखेंगे उन्हें अलग किया जाएगा और स्टेशन पर ही उनका एंटीजेन टेस्ट किया जाएगा. अगर उनका टेस्ट नेगेटिव आता है तो उन्हें घर जाने की इजाजत होगी.

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