मध्यप्रदेश| देश में कोरोना के बढ़ते रफ्तार ने मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल को को भी अपने संक्रमण में ले लिया| भोपाल से आए दिन डराने वाले आकड़े आ रहे है| इसे लेकर भोपाल में अब लॉकडाउन लगाया गया है|

दरअसल भोपाल में आज रात 9 बजे से 19 अप्रैल तक की सुबह के लिए लॉकडाउन लगाया गया है| गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम है|

बता दे की भोपाल के डीएम अविनाश लवानियां ने बताया कि क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की आज कोरोना संक्रमण को लेकर बैठक हुई| इस बैठक में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया|

आइए जाने कौन सी चीजों की रहेगी छूट-

  1. लॉकडाउन के दौरान जिलों में माल और सेवाओं का अवागमन जारी रहेगा| अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इन्श्योरेंस कंपनी व अन्य स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं जारी रहेंगी| साथ ही केमिस्ट, किराना दुकानें (केवल होम डिलीवरी), पेट्रोल पम्प, बैंक एवं एटीएम, दूध एवं सब्जी की दुकानें तथा ठेले (हाट बाजार छोड़कर) चलते रहेंगे|
  2. इसके अलावा औद्योगिक मजदूरों, उद्योग के अधिकारियों व कर्मचारियों को आवागमन की छूट रहेगी एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, टेली-कम्यूनिकेशन, रसोई गैस, होम डिलिवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण व वितरण के लिए परिवहन सेवा को अनुमति दी गई है| सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें खुली रहेंगी|
  3. वहीं केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारियों व कर्मचारियों का शासकीय कार्य से किया जा रहा आवागमन जारी रहेगीा. इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर आदि की सेवाएं जारी रहेंगी. कंस्ट्रक्शन गतिविधियां जारी रहने की तब अनुमति होगी, जब मजदूर कंस्ट्रक्शन परिसर में रुके हों. वहीं कृषि संबंधी सेवाएं जैसे उपार्जन, खाद, बीज, कीटनाशक दवायें, कस्टम हायरिंग सेन्टर, कृषि यंत्र की दुकानों को कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए खुलने की अनुमति रहेगी. इसके अलावा परीक्षा केन्द्र आने जाने वाले परीक्षार्थी व परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मचारी व अधिकारीगण के लिए छूट रहेगी.
  4. वहीं बस, रेलवे और एयरपोर्ट आने-जाने वाले नागरिकों के लिए छूट रहेगी. आईटी कम्पनियों, बीपीओ के कर्मचारियों को छूट रहेगी.
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