नई दिल्ली। अब आयकर रिटर्न भरने पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार ने रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की थी, जो कल निकल गई है। अब तक तिथि नहीं बढ़ाई गई है, इसलिए रिटर्न भरने वालों को पांच हजार रुपये तक जुर्माना चुकाना पड़ेगा। जिनकी आय सालाना पांच लाख रुपये से कम है, उन्हें विलंब शुल्क बतौर 1000 रुपये चुकाने पड़ेंगे। सालाना आय पांच लाख से ज्यादा होने पर 5 हजार रुपये जुर्माना चुकाना पड़ेगा।
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