-पांच लाख रुपये के मुचलके पर मिली जमानत

नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 354 करोड़ रुपये के बैंक घोटाला मामले के आरोपित और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी को जमानत दे दी है। स्पेशल जज संजय गर्ग ने पांच लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी। कोर्ट ने रातुल पुरी को साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने और गवाहों से संपर्क करने से मना किया है। कोर्ट ने रातुल पुरी को बिना कोर्ट की अनुमति के विदेश जाने पर रोक लगा दिया है।

पिछले 29 नवम्बर को रातुल पुरी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया था। पिछले 17 अक्टूबर को ईडी ने रातुल पुरी के खिलाफ चार्जशीट दायर किया था। चार्जशीट में रातुल पुरी के अलावा मोजर बेयर कंपनी को भी आरोपित बनाया गया है।

चार्जशीट में कहा गया है कि मोजर बेयर की दो कंपनियों ने 354 करोड़ रुपये का लोन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लिया गया। रातुल पुरी मोजर बेयर फर्म के निदेशक रह चुके हैं। उनके खिलाफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 354 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा करने का केस दर्ज कराया था। इस मामले में मोजर बेयर कंपनी के निदेशक और रातुल पुरी के पिता दीपक पुरी, नीता पुरी, संजय जैन विनीत शर्मा पर भी केस दर्ज किया गया है। रातुल पुरी अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में भी आरोपित हैं और अभी न्यायिक हिरासत में हैं।

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