नई दिल्ली। निर्भया के माता-पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि जब अक्षय की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई हो तो उन्हें भी बहस की इजाजत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के माता-पिता को बहस की इजाजत दे दी। कोर्ट ने कहा कि आप याचिका दाखिल करें। अक्षय की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 17 दिसम्बर को सुनवाई करेगा।

चूंकि पहले फैसला तीन जजों की बेंच ने दिया था। इसलिए, फांसी के मामलों में तय प्रक्रिया के मुताबिक तीन जज खुली अदालत में याचिका को सुनेंगे। बाकी तीन दोषियों की पुनर्विचार याचिका पिछले साल ही खारिज हो चुकी है। गैंगरेप के चारों दोषियों मुकेश, अक्षय, पवन और विनय को साकेत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, जिस पर 14 मार्च, 2014 को दिल्ली हाईकोर्ट ने भी मुहर लगा दी थी। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए फांसी की सजा पर रोक लगाई थी। 9 जुलाई, 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश, पवन और विनय की रिव्यू पिटीशन को खारिज करते हुए उनकी फांसी की सजा पर मुहर लगाई थी।

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