नई दिल्ली। सारदा चिटफंड घोटाले के सबूत मिटाने के आरोपी पश्चिम बंगाल के आईपीएस राजीव कुमार की अग्रिम जमानत रद्द करने की सीबीआई की अर्जी पर सुप्रीम ने राजीव कुमार को नोटिस जारी किया है। सीबीआई ने राजीव कुमार को कलकत्ता हाईकोर्ट से मिली जमानत को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को साबित करना होगा कि हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है।

आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार को कलकत्ता हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सीबीआई ने हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त करने की मांग की है।
सीबीआई ने कहा है कि राजीव कुमार की अग्रिम जमानत रद्द की जाए, क्योंकि राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है । पिछले 1 अक्टूबर को कलकत्ता हाईकोर्ट ने राजीव कुमार को अग्रिम जमानत दी थी। उसके बाद राजीव कुमार ने 3 अक्टूबर को अलीपुर की कोर्ट में सरेंडर किया जिसके बाद उन्हें 50 हजार रुपये की दो जमानत राशियों पर जमानत दी गई है।

Show comments
Share.
Exit mobile version