Ranchi : घूस लेने के दोषी नामकुम अंचल के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी संजय साव को पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनायी गयी। ACB के स्पेशल जज योगेश कुमार सिंह की अदालत ने आज यानी सोमवार को दोषी संजय साव के लिये सजा का ऐलान किया। पांच साल के जेल के अलावा 45 हजार रुपये का हर्जाना भी ठोका गया है। हर्जाना नहीं देने पर संजय साव को अतिरिक्त नौ महीने की सजा काटनी होगी।

यहां याद दिला दें कि अदालत ने बीते 25 सितंबर को घूस लेने के इल्जाम में संजय को दोषी करार दिया और उसे जेल भेज दिया था। उस पर दाखिल खारिज करने के एवज में सूचक से पांच हजार रुपये रिश्वत लेने का आरोप था। ACB यानी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने उसे रिश्वत की रकम के साथ 24 जुलाई 2010 को गिरफ्तार किया था। तत्कालीन डीसी ने गिरफ्तार आरोपित के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दी थी।

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