रांची। झारखंड सरकार ने राज्य में मान्यताप्राप्त पत्रकारों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से आच्छादित करने का फैसला किया है। राज्य मंत्रिपरिषद ने बुधवार को इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस पर लगने वाले प्रीमियम का भुगतान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की प्रीमियम राशि ₹330 या वार्षिक तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की प्रीमियम राशि ₹12 वार्षिक का भुगतान झारखंड पत्रकार कल्याण कोष से किया जाएगा। पत्रकारों के किसी भी कारण से मृत्यु होने पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत आश्रित को 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। पत्रकार के दुर्घटना में निधन होने पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आश्रित को 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता की स्थिति में पत्रकार को ₹2 लाख दिए जाएंगे तथा दुर्घटना में आंशिक विकलांगता होने पर पत्रकार को एक लाख रुपया दिया जाएगा। इस योजना के तहत् किसी पत्रकार के दुर्घटना में निधन होने पर दोनों ₹4 लाख रुपये उनके आश्रित को मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से संचालित पेंशन योजना मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य एचआईवी/एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना, स्वामी विवेकानंद निशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना तथा राष्ट्रीय पारिवारिक परिवारिक लाभ योजना के संशोधित मार्गनिर्देश की स्वीकृति दी गयी। अब तक इन योजनाओं में लाभ की स्वीकृति अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रदान की जाती थी। संशोधित मार्गनिर्देश के अनुसार अब ग्रामीण क्षेत्र में प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा शहरी क्षेत्रों में अंचल अधिकारी द्वारा लाभुकों को स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों के सेविका सहायिका तथा लघु आंगनबाड़ी सेविकाओं को कार्य करने की अधिकतम उम्र सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की मंजूरी प्रदान की गयी।

सरकारी विद्यालयों में समग्र शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत पारा शिक्षक/बीआरपी/सीआरपी एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत शिक्षिका एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के कल्याण के लिए कल्याण कोष के गठन की मंजूरी दी गयी।

झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 यथा संशोधित 2019 के नियम-29(1), 29(5) एवं 30 के अंतर्गत क्रमशः अनुसूची-1, अनुसूचित-2, अनुसूचित-2 (क) एवं अनुसूचित-3 में अधिसूचित स्वामिस्व/नियत लगान की दरों में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

झारखंड परिवहन (प्रवर्तन शाखा) संवर्ग नियमावली, 2019 पर अनुमोदन की स्वीकृति दी गई।

एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित झारखंड अर्बन इन्फ्राट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 5991.70 लाख की लागत पर तकनीकी स्वीकृत जुगसलाई सीवरेज परियोजना एवं 3235.80 लाख की लागत पर तकनीकी स्वीकृत जुगसलाई ड्रेनेज परियोजना को एकीकृत करते हुए 9227.49 लाख रुपए की लागत पर प्रस्तावित जुगसलाई इंटीग्रेटेड सीवरेज ड्रेनेज पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में निदेशक के पद पर संविदा के आधार पर डॉ ए के बापुली को नियुक्त करने की मंजूरी दी गयी।

झारखंड विधानसभा का सत्रहवें (विशेष) सत्र दिनांक 13 सितंबर को नवनिर्मित झारखंड विधानसभा के सेंट्रल हॉल के स्थान पर झारखंड विधानसभा के सभा वेश्म में आहूत किए जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गयी।

ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल गोड्डा के तत्कालीन सहायक अभियंता आमोद कुमार को सेवा से बर्खास्त किए जाने की स्वीकृति दी गयी।

रांची सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ प्रतीक कुमार को भी सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गयी।

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