बोकारो। तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज प्रथम राजीव रंजन की अदालत ने शुक्रवार को हत्या के दोषी धनु महतो को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। साथ ही दस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। गौरतलब है कि चिरुडीह निवासी सुरेश महतो ने बोकारो बीजीएच में नावाडीह थाना प्रभारी के समक्ष बयान दिया था कि 4 सितंबर 2014 की सुबह उसके चाचा धनु महतो ने टांगी से उसके भाई के ऊपर तीन चार बार वार किए, भाई जमीन पर जख्मी हो गिर गया। यह सब देखकर जब परिवार के लोग अपने भाई को बचाने के लिए दौड़े तो चाचा ने छोटे भाई रामचंद्र महतो को भी टांगी से मार दिया, जिससे वह भी जख्मी हो गया।

ग्रामीणों की मदद से भाइयों को नावाडीह सरकारी अस्पताल ले गए, जहां से बेहतर इलाज के लिए बीजीएच रेफर किया गया। वहा इलाज के क्रम में उसके भाई कौलेश्वर महतो की मौत हो गई। बयान के आधार पर नावाडीह थाना कांड संख्या 127/14 दर्ज किया गया। न्यायालय में उपस्थित गवाहों के बयान एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त धनु महतो को हत्या के मामले में दोषी पाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनायी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक संजय कुमार सिंह ने बहस किया।

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